Business / बजट से पहले निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, नहीं बढ़ाया गया टैक्स

GST परिषद की 48वीं बैठक खत्म हो गई है. इसके बाद इस बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए हैं, इसकी जानकारी दी गई है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक को लेकर कहा कि GST काउंसिल की 48वीं बैठक में किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है. कोई नया टैक्सेशन नहीं लाया गया है. जो कुछ भी किया गया है वह स्पष्टीकरण जारी करने के लिए किया गया है, जहां व्याख्याओं की अस्पष्टता बनी हुई है.

GST Council Meeting: GST परिषद की 48वीं बैठक खत्म हो गई है. इसके बाद इस बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए हैं, इसकी जानकारी दी गई है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक को लेकर कहा कि GST काउंसिल की 48वीं बैठक में किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है. कोई नया टैक्सेशन नहीं लाया गया है. जो कुछ भी किया गया है वह स्पष्टीकरण जारी करने के लिए किया गया है, जहां व्याख्याओं की अस्पष्टता बनी हुई है.

ये लिए फैसले

GST काउंसिल की 48वीं बैठक में कई फैसले लिए गए हैं. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक खत्म होने के बाद लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इनमें जीएसटी परिषद ने अनुपालन में की जा रहीं कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर सहमति जताई है. इसके साथ ही अभियोजन शुरू करने की सीमा को दोगुना कर दो करोड़ रुपये करने का फैसला किया.

इन पर नहीं हुआ फैसला

वहीं पान मसाला और गुटखा कारोबार में टैक्स चोरी को रोकने के लिए व्यवस्था बनाने पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया. बैठक के बाद संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर GST लगाने पर चर्चा नहीं की गई, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (GOM) ने इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. कम समय होने के कारण रिपोर्ट जीएसटी परिषद के सदस्यों को नहीं दी जा सकी. 

इस पर GST खत्म करने का फैसला

इसके साथ ही राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि परिषद ने GST कानून के अनुपालन में अनियमितता पर अभियोजन शुरू करने की सीमा को बढ़ा दिया है और इसे एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने पर सहमति जताई गई है. वहीं दालों के छिलके पर GST खत्म करने का फैसला किया गया. अभी तक दालों के छिलके पर 5% GST लगता था.