झारखंड / रांची में हिंसा की NIA करे जांच, झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीष न्यायमूर्ति डॉ. रविरंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और शुक्रवार 17 मई को सुनवाई की तारिख मुकर्रर्र की है। इस याचिका को सामाजिक कार्यकर्त्ता और आरटीआई एक्टिवस्टि पंकज यादव ने अपने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से दाखिल किया है।

Vikrant Shekhawat : Jun 16, 2022, 03:00 PM
झारखंड की राजधानी रांची में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा और उपद्रव की घटना की जांच एनआईए से कराने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। 

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीष न्यायमूर्ति डॉ. रविरंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और  शुक्रवार 17 मई को सुनवाई की तारिख मुकर्रर्र की है। इस याचिका को सामाजिक कार्यकर्त्ता और आरटीआई एक्टिवस्टि पंकज यादव ने अपने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से दाखिल किया है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि 10 जून को रांची में उपद्रवियों ने जमकर हिंसा की। नारेबाजी और पथराव करते हुए सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश रची गई भीड़ द्वारा हिंसा के दौरान शहर के कई धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की, तो पुलिस पर भी गोली चलायी गई। यह सुनियोजित तरीके से फैलाई गई हिंसा थी, इसलिए पूरे मामले की जांच एनआईए से होनी चाहिए।