किसानों के लिए बड़ी खबर / इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए 31 जुलाई तक यहां करें रजिस्ट्रेशन

मानसून का मौसम शुरू हो चूका है। इसके साथ ही खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के बीमा के लिए ट्विटर के जरिए नोटिफिकेशन जारी करने की जानकारी दी है कृषि विभाग ने अपने संदेश में कहा है कि कुदरती आपदाओं से सुरक्षा के लिए किसान अपनी फसलों का बीमा जरूर कराएं।

News18 : Jun 23, 2020, 09:37 AM
नई दिल्ली। मानसून का मौसम शुरू हो चूका है। इसके साथ ही खरीफ फसलों (Kharif Crops) की बुआई शुरू हो चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के बीमा (Crop Insurance) के लिए ट्विटर के जरिए नोटिफिकेशन जारी करने की जानकारी दी है कृषि विभाग ने अपने संदेश में कहा है कि कुदरती आपदाओं से सुरक्षा के लिए किसान अपनी फसलों का बीमा जरूर कराएं। ज्यादातर राज्यों में खरीफ-2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan mantri Fasal Bima Yojana) का लाभ लेना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2020 से पहले बैंक शाखा को सूचित करें।

इसलिए शुरू हुई थी फसल बीमा

फसलों का बीमा स्वैच्छिक है। फसलों को कुदरती कहर से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की हुई है। इस योजना को 13 जनवरी, 2016 को शुरू किया गया था। भारतीय कृषि बीमा कंपनी ( AIC) इस योजना को चलाती है।

बीमा के लिए जरूरी हैं ये कागजात

आप किसान हैं और आप अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ जरूरी कागजातों की जरूरत होती है। इनमें किसान का पहचान पत्र जैसे-पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।


इतना देना पड़ता है प्रीमियम 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2 फीसदी प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1।5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। बीमा योजना में कॉमर्शियल और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा दी जाती है। इसमें हालांकि किसानों को 5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है


किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले खुद ही आ जाते हैं बीमा के दायरे में

जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) से फसली कर्ज लिया हुआ है, उनकी फसल खुद ही बीमा के दायरे में आ जाती है। बाकि किसान अपनी मर्जी के मुताबिक फसल का बीमा करा सकते हैं। जन सेवा केंद्रों (Common Services Centres) पर भी फसल का बीमा कराया जा सकता है।