Vikrant Shekhawat : May 04, 2022, 11:18 AM
अमेरिका में उन अप्रवासियों को बाइडन प्रशासन ने राहत दी है जिनकी वर्क परमिट समय सीमा समाप्त होने वाली थी। बाइडन प्रशासन ने अप्रवासियों की कुछ श्रेणियों के लिए वर्क परमिट की समय सीमा को स्वचालित रूप से बढ़ाने की घोषणा की है। जिसमें ग्रीन कार्ड चाहने वाले और एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथी शामिल हैं, जिन्हें डेढ़ साल के लिए रोजगार प्राधिकरण कार्ड (ईएडी) मिलता है।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (होमलैंड सिक्योरिटी विभाग) द्वारा मंगलवार को घोषित इस कदम से हजारों भारतीय प्रवासियों को लाभ होने की संभावना है। गृह सुरक्षा विभाग ने कहा कि मौजूदा ईएडी पर 180 दिनों तक स्वचालित रूप से विस्तार मिलता है, जिसकी समाप्ति तिथि पर इसे 540 दिनों तक बढ़ा दिया जाएगा।
यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) के निदेशक उर एम. जद्दौ ने कहा कि "यूएससीआईएस लंबित ईएडी मामलों की संख्या को देखने का काम करता है, इसलिए एजेंसी ने निर्धारित किया है कि रोजगार प्राधिकरण के लिए वर्तमान में दिया जा रहा 180 दिनों तक का स्वचालित विस्तार अपर्याप्त है।"
उन्होंने कहा कि "यह अस्थायी नियम उन गैर-नागरिकों को राहत प्रदान करेगा, जो किसी कारण स्वचालित विस्तार के लिए पात्र हैं। इससे उन्हें अपने रोजगार को बनाए रखने और अपने परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने का अवसर मिलेगा। जबकि अमेरिकी नियोक्ताओं को इस मामले से होने वाली परेशानी से छुटकारा मिलेगा।
यूएससीआईएस के अनुसार, लंबित ईएडी नवीनीकरण आवेदन वाले गैर-नागरिक जिनका 180-दिनों का स्वचालित विस्तार समाप्त हो गया है और जिनकी ईएडी समाप्त हो गई है। उन्हें उनके ईएडी की समाप्ति तिथि से चार मई, 2022 से शुरू होने वाले और 540 दिनों तक चलने वाले रोजगार प्राधिकरण और ईएडी वैधता की एक अतिरिक्त अवधि प्रदान की जाएगी। वे अपना रोजगार फिर से शुरू कर सकते हैं यदि वे अभी भी 540-दिवसीय स्वचालित विस्तार अवधि के भीतर हैं और इसके लिए पात्र हैं।
हालांकि गैर-नागरिकों को अभी भी 180-दिनों के स्वचालित विस्तार के तहत लंबित नवीनीकरण आवेदन के साथ वर्तमान ईएडी की समाप्ति के बाद कुल 540 दिनों तक मिलने वाले विस्तार में से 360 दिनों तक का अतिरिक्त विस्तार दिया जाएगा।
भारतीय-अमेरिकी समुदाय के नेता अजय जैन भूटोरिया ने बताया कि "इस परिवर्तन से लगभग 87,000 अप्रवासियों को तुरंत मदद मिलेगी, जिनका कार्य प्राधिकरण समाप्त हो गया है या अगले 30 दिनों में समाप्त होने वाला है। कुल मिलाकर, सरकार का प्रयास है कि वर्क परमिट का नवीनीकरण कराने वाले करीब 4,20,000 अप्रवासियों को काम खोने के संकट से बचाया जाए।
यह नीति देश की कानूनी अप्रवास एजेंसी में 15 लाख वर्क परमिट आवेदनों के अभूतपूर्व बैकलॉग को ठीक करने के लिए है, जिससे हजारों लोग कानूनी रूप से काम करने में असमर्थ हैं और मजदूरों की कमी को बढ़ा रहे हैं।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (होमलैंड सिक्योरिटी विभाग) द्वारा मंगलवार को घोषित इस कदम से हजारों भारतीय प्रवासियों को लाभ होने की संभावना है। गृह सुरक्षा विभाग ने कहा कि मौजूदा ईएडी पर 180 दिनों तक स्वचालित रूप से विस्तार मिलता है, जिसकी समाप्ति तिथि पर इसे 540 दिनों तक बढ़ा दिया जाएगा।
यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) के निदेशक उर एम. जद्दौ ने कहा कि "यूएससीआईएस लंबित ईएडी मामलों की संख्या को देखने का काम करता है, इसलिए एजेंसी ने निर्धारित किया है कि रोजगार प्राधिकरण के लिए वर्तमान में दिया जा रहा 180 दिनों तक का स्वचालित विस्तार अपर्याप्त है।"
उन्होंने कहा कि "यह अस्थायी नियम उन गैर-नागरिकों को राहत प्रदान करेगा, जो किसी कारण स्वचालित विस्तार के लिए पात्र हैं। इससे उन्हें अपने रोजगार को बनाए रखने और अपने परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने का अवसर मिलेगा। जबकि अमेरिकी नियोक्ताओं को इस मामले से होने वाली परेशानी से छुटकारा मिलेगा।
यूएससीआईएस के अनुसार, लंबित ईएडी नवीनीकरण आवेदन वाले गैर-नागरिक जिनका 180-दिनों का स्वचालित विस्तार समाप्त हो गया है और जिनकी ईएडी समाप्त हो गई है। उन्हें उनके ईएडी की समाप्ति तिथि से चार मई, 2022 से शुरू होने वाले और 540 दिनों तक चलने वाले रोजगार प्राधिकरण और ईएडी वैधता की एक अतिरिक्त अवधि प्रदान की जाएगी। वे अपना रोजगार फिर से शुरू कर सकते हैं यदि वे अभी भी 540-दिवसीय स्वचालित विस्तार अवधि के भीतर हैं और इसके लिए पात्र हैं।
हालांकि गैर-नागरिकों को अभी भी 180-दिनों के स्वचालित विस्तार के तहत लंबित नवीनीकरण आवेदन के साथ वर्तमान ईएडी की समाप्ति के बाद कुल 540 दिनों तक मिलने वाले विस्तार में से 360 दिनों तक का अतिरिक्त विस्तार दिया जाएगा।
भारतीय-अमेरिकी समुदाय के नेता अजय जैन भूटोरिया ने बताया कि "इस परिवर्तन से लगभग 87,000 अप्रवासियों को तुरंत मदद मिलेगी, जिनका कार्य प्राधिकरण समाप्त हो गया है या अगले 30 दिनों में समाप्त होने वाला है। कुल मिलाकर, सरकार का प्रयास है कि वर्क परमिट का नवीनीकरण कराने वाले करीब 4,20,000 अप्रवासियों को काम खोने के संकट से बचाया जाए।
यह नीति देश की कानूनी अप्रवास एजेंसी में 15 लाख वर्क परमिट आवेदनों के अभूतपूर्व बैकलॉग को ठीक करने के लिए है, जिससे हजारों लोग कानूनी रूप से काम करने में असमर्थ हैं और मजदूरों की कमी को बढ़ा रहे हैं।