बॉलीवुड / जानिए क्या हैं वो पांच शर्तें, जिन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी रिया चक्रवर्ती को जमानत

रिया चक्रवर्ती को अपना पासपोर्ट कोर्ट को जमा करना होगा और देश के बाहर जाने से पहले रिया को अदालत से इजाजत लेनी होगी। रिया चक्रवर्ती को 10 दिन तक मुंबई पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा जब भी एनसीबी द्वारा उन्हें बुलाया जाएगा, उन्हें अपनी हाजिरी देनी होगी। रिया चक्रवर्ती को जमानत के लिए एक लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा। हाईकोर्ट ने निजी मुचलके पर रिया को जमानत दी है।

Vikrant Shekhawat : Oct 07, 2020, 01:57 PM
बॉलीवुड सुशांत केस में ड्रग्स एंगल आने के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था पर अब को बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को जमानत दे दी। रिया के अलावा दीपेश सावंत और सैमुएल मिरांडा को भी कोर्ट ने जमानत दी है। वहीं, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार को जमानत नहीं मिली। रिया को पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए रिया के आगे कुछ शर्तें रखी हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि वो शर्तें क्या हैं:-

पासपोर्ट जमाः रिया चक्रवर्ती को अपना पासपोर्ट कोर्ट को जमा करना होगा और देश के बाहर जाने से पहले रिया को अदालत से इजाजत लेनी होगी। 

पुलिस में देनी होगी हाजिरी: रिया चक्रवर्ती को 10 दिन तक मुंबई पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा जब भी एनसीबी द्वारा उन्हें बुलाया जाएगा, उन्हें अपनी हाजिरी देनी होगी। 

जमानती बॉन्ड: रिया चक्रवर्ती को जमानत के लिए एक लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा। हाईकोर्ट ने निजी मुचलके पर रिया को जमानत दी है। 

देश नहीं छोड़ सकतीं: रिया चक्रवर्ती इस मामले के चलने तक देश से बाहर नहीं जा सकती हैं। 

अन्य गवाहों से मुलाकात नहीं: रिया को अन्य गवाहों से मुलाकात करने की मनाही है। हाईकोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह से मुलाकात नहीं कर सकती हैं।