Brij Bhushan Singh News / बृजभूषण सिंह को यौन शोषण मामले में झटका, कोर्ट ने की नए सिरे से जांच की याचिका खारिज

महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी वो याचिका खारिज कर दी है, जिसमें बृजभूषण ने मांग की थी कि यौन शोषण मामले में नए सिरे से जांच हो. उनका दावा था कि घटना के दिन वो देश में ही नहीं थे. हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत कि कोर्ट से उन्हें झटका लगा है.

Vikrant Shekhawat : Apr 26, 2024, 05:44 PM
Brij Bhushan Singh News: महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी वो याचिका खारिज कर दी है, जिसमें बृजभूषण ने मांग की थी कि यौन शोषण मामले में नए सिरे से जांच हो. उनका दावा था कि घटना के दिन वो देश में ही नहीं थे. हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत कि कोर्ट से उन्हें झटका लगा है. अब कोर्ट यौन शोषण के मामले में आरोप तय करने के लिए 7 मई को सुनवाई करेगी.

बृजभूषण शरण सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने अर्जी पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले की जांच अधिकारी से पूछा कि आरोपी की CDR रिलाइड दस्तावेज है या अनरिलाइड? जांच अधिकारी ने कहा कि अनरिलाइड. कोर्ट ने कहा कि तो आपने चार्जशीट में क्यों लिखा?

दरअसल, एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसी दिन उसका WFI के दिल्ली स्थित कार्यालय में यौन उत्पीड़न किया गया था. बृजभूषण के वकील ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता के साथ आए कोच के कॉल डिटेल रिकॉर्ड पर भरोसा किया था और कहा था कि वे 7 सितंबर 2022 को WFI गए थे, जहां लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया.

बृज भूषण सिंह के वकील ने 7 सितंबर, 2022 को WFI कार्यालय में उनकी उपस्थिति के संबंध में जांच करने की मांग की. उन्होंने कोर्ट में बृजभूषण के पासपोर्ट की कॉपी दी, जिस पर उस तारीख पर इमिग्रेशन की मोहर लगी हुई है. महिला पहलवानों के वकील ने बृजभूषण की इस याचिका पर कोर्ट में आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि यह याचिका मामले में देरी करने के लिए दायर की गई है.

CDR की रिपोर्ट जमा करने की हो रही मांग

कोर्ट ने कहा कि एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम से वापस आने के बाद WFI दिल्ली कार्यालय में उसका यौन उत्पीड़न किया गया था. अभियोजन ने उस तारीख पर सीडीआर की कॉपी नहीं जमा की है. इस मुद्दे को उठाते हुए बृजभूषण के वकील ने कहा कि अगर आरोपी पक्ष के पास CDR की रिपोर्ट है तो अभी दे दी जाए.