दिल्ली / अयोध्या पर आए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगा सुन्नी वक्फ बोर्ड

सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फैसला किया है कि वह अयोध्या ज़मीन विवाद केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दाखिल नहीं करेगा। बोर्ड सदस्य अब्दुल रज़ाक खान ने कहा, "मीटिंग में अधिकतर लोग चाहते हैं कि...समीक्षा याचिका दाखिल ना की जाए।" कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन देने को कहा है।

Live Hindustan : Nov 26, 2019, 02:50 PM
नई दिल्ली, योध्या मामले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मंगलवार को हुई बैठक में बडा़ फैसला लिया है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करने का फैसला लिया है। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक में छह सदस्य रिव्यू पिटीशन दाखिल न करने के पक्ष में हैं। अकेले एक सदस्य अब्दुल रज्जाक खान पिटीशन दाखिल करने के पक्ष में रहे।

सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के बाबरी मस्जिद से जुड़े मुकदमे पर गौर किया गया। हाल ही में बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारुकी ने 'हिन्दुस्तान' से कहा था कि बैठक में हम लोग इस बात पर फैसला लेने वाले हैं कि उच्च्तम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बोर्ड को क्या करना है? 

उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या के विवादित स्थल पर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज करते हुए उसे अयोध्या में ही किसी अन्य स्थान पर पांच एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दिए जाने के आदेश दिए हैं।