Crime / 11 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में प्रिंसिपल को हुई फांसी की सजा, हो गई थी गर्भवती

बिहार की राजधानी पटना में एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में अदालत ने स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार को मौत की सजा सुनाई। जबकि दोषी शिक्षक अभिषेक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अरविंद ने स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की गर्भवती हो गई।

Vikrant Shekhawat : Feb 16, 2021, 07:55 AM
बिहार की राजधानी पटना में एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में अदालत ने स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार को मौत की सजा सुनाई। जबकि दोषी शिक्षक अभिषेक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अरविंद ने स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की गर्भवती हो गई।

यह शर्मनाक मामला सितंबर 2018 का है। जब पटना के फुलवारी शरीफ इलाके के एक स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना प्रकाश में आई। घटना का खुलासा तब हुआ जब लड़की ने पेट में दर्द की शिकायत की और माता-पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए।

यही हाल न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल का था। जहां 5 वीं कक्षा की एक छात्रा गर्भवती हो गई। लड़की के परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। लड़की के अनुसार, स्कूल के सह-प्राचार्य अरविंद कुमार और शिक्षक अभिषेक कुमार ने उसके कक्ष में उसके साथ बलात्कार किया।

मामले के खुलासे के बाद, आरोपी स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद कुमार और शिक्षक अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने अरविंद कुमार और अभिषेक को दोषी ठहराया।

अब सोमवार को सिविल कोर्ट ने दोषी अरविंद को मौत की सजा सुनाई। जबकि बलात्कार में मदद के लिए दोषी शिक्षक अभिषेक कुमार को आजीवन कारावास दिया गया है।

इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने इस मामले को दुर्लभतम मामले में सबसे दुर्लभ माना है। इस मामले को लेकर सभी की नजर कोर्ट पर थी।