AajTak : Nov 28, 2019, 11:04 AM
एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता शुमे बनर्जी ने कहा कि मैं एक ट्रांसजेंडर हो सकता हूं लेकिन जरूरी नहीं है कि सर्जरी कराऊं। यह सुप्रीम कोर्ट के NALSA जजमेंट का उल्लंघन है। हममें से सभी को सर्जरी की जरूरत नहीं है या फिर सभी सर्जरी नहीं चाहते। हमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार मिलना चाहिए यानी ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने लिंग का प्रमाणन खुद कर सके, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। यह विधेयक हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है।ट्रांसजेंडर समुदाय की अपील- राष्ट्रपति न करें ट्रांसजेंडर विधेयक पर दस्तखतट्रांसजेंडर समुदाय ने अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया बिल ट्रांसजेंडर समुदाय ने 'ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति से इसे मंजूरी नहीं देने की अपील की है। समुदाय का कहना है कि विधेयक उनकी चिंताओं का समाधान नहीं करता। बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कार्यकर्ता ने कहा कि हम राष्ट्रपति से अपील करते हैं कि वे इस विधेयक पर दस्तखत न करें। यह हमारे साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करता और हमारे कुछ मूलभूत और निजी अधिकारों का उल्लंघन करता है। ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) विधेयक 2019 मंगलवार को राज्यसभा से पास हो गया।क्या हैं आपत्तियां?कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियां हैं जिनमें से एक है मजिस्ट्रेट को आवेदन देकर कानूनी पहचान हासिल करना और सर्जरी का प्रमाण देना जो सुप्रीम कोर्ट के नाल्सा (NALSA: नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम भारत संघ) से जुड़े फैसले के खिलाफ है। इस प्रावधान के मुताबिक ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को ट्रांसजेंडर होने का सर्टिफिकेट मजिस्ट्रेट से बनवाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति सर्टिफिकेट में 'जेंडर' बदलवाना चाहे तो यह उसी व्यक्ति का बदलेगा जिसने लिंग परिवर्तन की सर्जरी करवाई हो। यह प्रावधान ट्रांसजेंडर समुदाय की दिक्कतों को बढ़ाने वाला है।अधिकारों का उल्लंघनएक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता शुमे बनर्जी ने कहा, मैं एक ट्रांसजेंडर हो सकता हूं लेकिन जरूरी नहीं है कि सर्जरी कराऊं। यह सुप्रीम कोर्ट के NALSA जजमेंट का उल्लंघन है। हममें से सभी को सर्जरी की जरूरत नहीं है या फिर सभी सर्जरी नहीं चाहते। हमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार मिलना चाहिए यानी ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने लिंग का प्रमाणन खुद कर सके , ऐसा प्रावधान होना चाहिए। यह विधेयक हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा, "इस सरकार के कार्यकाल में ही धारा 377 को अपराध के दायरे से बाहर किया गया है, इसलिए उन्हें हमारे मुद्दों को समझना चाहिए। ज्यादातर परिवार ऐसे मामलों में समर्थन नहीं करते, खासकर सर्जरी या मेडिकल सेवा लेने को लेकर। यह बिल हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस विधेयक को 'ट्रांसजेंडर पर्सन्स, इंटरसेक्स एंड जेंडर नॉन-कन्फर्मिंग बिल के रूप में पेश करना चाहिए।सजा के पर्याप्त प्रावधान नहींसमुदाय का कहना है कि यह विधेयक सभी तरह के लोगों को एक ही लाइन में खड़ा करता है। हम एक विस्तृत कानून चाहते हैं। हम राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय आयोग चाहते हैं। समुदाय के सदस्यों का कहना है कि यौन हिंसा के मामलों में 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा पर्याप्त नहीं है। भेदभाव को देखते हुए सजा के प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं। रे ने कहा, "मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं। अगर मैं किसी भेदभाव का सामना करने पर शिकायत करता हूं तो मुझे क्या मुआवजा मिलेगा? हमारे कई सदस्यों ने सोशल जस्टिस एंड एम्पॉवरमेंट मिनिस्टर थावर चंद गहलोत से मिलकर चर्चा की थी, लेकिन लगता है कि हमारी सिफारिशों पर गौर नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति इस विधेयक पर दस्तखत न करें।"अनुचित प्रक्रियाओं पर आपत्तिकुछ सदस्यों ने ट्रांसजेंडर्स की पहचान करने के लिए "अनुचित" प्रक्रियाओं पर आपत्ति जताई। ग्रेस ने कहा, "तमिलनाडु में किसी व्यक्ति को वेलफेयर बोर्ड की स्क्रीनिंग कमेटी के सामने खड़ा होना होता है। अगर मैं पहचान पत्र बनवाना चाहूं तो मुझे डॉक्टरों की टीम, अधिकारियों और कम्युनिटी के सदस्यों के सामने नंगा खड़ा होना होगा। यह प्रक्रिया अनुचित है और अब भी जारी है।" समुदाय के सदस्यों ने मांग की कि विधेयक में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शिक्षा और रोजागार में आरक्षण का प्रावधान किया जाए जिससे समुदाय के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी।