देश / उत्तराखंड में 13 जुलाई तक बढ़ाए गए कोविड-19 प्रतिबंध, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे मॉल

उत्तराखंड सरकार ने कुछ रियायतों के साथ कोविड-19 प्रतिबंधों को 13 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। राज्य में शॉपिंग मॉल को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल अब भी बंद रहेंगे। इसके अलावा दुकानें पहले की तरह खुलेंगी लेकिन वीकेंड पर बाज़ार बंद रहेंगे।

Vikrant Shekhawat : Jul 05, 2021, 04:16 PM
Uttarakhand Unlock Latest Update: उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को 13 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि अनलॉक प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू में और ढील दे दी है, जिसके तहत राज्य में अब शॉपिंग मॉल 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे और अब व्यापारिक संगठन अपने हिसाब से एक दिन दुकानें बंद कर सकेंगे. कोविड कर्फ्यू के बाकी नियम पहले की तरह ही रखे गए हैं जो वर्तमान में लागू हैं. रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी. यह जानकारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी है.

जानिए क्या खुला रहेगा-क्या रहेगा बंद

वहीं प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों के लिए निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता जारी रहेगी और मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए भी निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी, प्रदेश में स्कूल अभी नहीं खुलेंगे. प्रदेश सरकार ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सभी कोचिंग सेंटर और जिम खोलने की अनुमति पहले ही दे दी है, लेकिन इनमें केवल 18 साल की आयु से ऊपर के छात्रों व अभ्यर्थियों को ही प्रवेश की अनुमतिदी गई है.

गाइडलाइन के तहत पहले की तरह पर्यटन स्थल नैनीताल और मसूरी रविवार को खुले रहेंगे,  इसके स्थान पर ये पर्यटन स्थल मंगलवार को बंद रहेंगे. अन्य पर्यटन स्थलों के संबंध में जिलाधिकारी अपने विवेक से निर्णय लेंगे और परिस्थितियों के अनुसार वे अपने जिले के पर्यटन स्थलों को भी रविवार को खुला व मंगलवार को बंद रख सकते हैं.

सरकार ने राज्य में स्थित सभी संरक्षित क्षेत्र, टाईगर रिजर्व, चिड़ियाघर व वन विभाग के अधीन आरक्षित वन व अन्य जनता की सुविधा से जुड़ी अवस्थापना को पर्यटन, वन प्रबंधन एवं रखरखाव के लिए खोल दिया है.

प्रदेश में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) खुलेंगे. सब्जियां, मिठाई व अन्य दुकानें भी शाम सात बजे तक खुलेंगी.

प्रदेश में खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल के मैदान भी 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के खोल दिए गए हैं और खेल विभाग इसके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा.