News18 : May 20, 2020, 04:00 PM
नई दिल्ली। किसानों के लिए मोदी सरकार (Pradhan Mantri Kisan Pension Yojana) की ओर से शुरू की गई सालाना 36 हजार रुपये पेंशन वाली स्कीम प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसान पीएम-किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) का लाभ ले रहा है तो उससे इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। साथ ही, अब आप किसान पीएम-किसान स्कीम से प्राप्त पैसों में से सीधे ही मानधान स्कीम के लिए पैसे चुका सकते हैं। इस तरह उसे सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा।
लाखों किसान उठा रहे हैं इस स्कीम का फायदाआपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना लॉन्च किया था। इसमें किसानों को पेंशन देन का इंतजाम किया है।पीएम किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 की उम्र के बीच का कोई भी किसान भाग ले सकता है। उसे 60 की उम्र तक आंशिक रूप से योगदान करना होता है।यह योगदान 55 रुपये महीने से 200 रुपये महीने के बीच है। इस योगददान पर 60 की उम्र के बाद किसानों को योजना के तहत 3 हजार रुपये महीना या 36 हजार रुपये सालाना पेंशन मिलेगी।अबतक इस स्कीम से करीब 20 लाख किसान जुड़ चुके हैं। जानते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कर रहा है।इसका न्यूनतम प्रीमियम 55 और अधिकतम 200 रुपये है-अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो गई, तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी। LIC किसानों के पेंशन फंड को मैनेज करेगा। आपको बता दें कि जितना प्रीमियम (Premium) किसान देगा उतना ही राशि सरकार भी देगी। इसका न्यूनतम प्रीमियम 55 और अधिकतम 200 रुपये है। अगर बीच में कोई पॉलिसी छोड़ना चाहता है तो जमा राशि और ब्याज (Interest) उस किसान को मिल जाएगी। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपए प्रति महीने मिलेगा।इस पेंशन स्कीम PMKMY के तहत पहले चरण में 5 करोड़ किसानों को 60 साल होने के बाद 3000 रुपये प्रति महीना बतौर पेंशन दी जाएगी। सरकार ने इसका लाभ सभी 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों को देने की योजना है। लघु एवं सीमांत किसान वे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य जमीन है।बिना पैसा दिए भी ले सकते हैं फायदा-केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजबीर सिंह के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। यदि कोई किसान पीएम-किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) का लाभ ले रहा है तो उससे इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। इस योजना के तहत किसान पीएम-किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह उसे सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा।हालांकि, आधार कार्ड सबके लिए जरूरी है। यदि कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा। उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा।पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और खसरा-खतौनी की नकल ले जानी होगी।रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा।
लाखों किसान उठा रहे हैं इस स्कीम का फायदाआपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना लॉन्च किया था। इसमें किसानों को पेंशन देन का इंतजाम किया है।पीएम किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 की उम्र के बीच का कोई भी किसान भाग ले सकता है। उसे 60 की उम्र तक आंशिक रूप से योगदान करना होता है।यह योगदान 55 रुपये महीने से 200 रुपये महीने के बीच है। इस योगददान पर 60 की उम्र के बाद किसानों को योजना के तहत 3 हजार रुपये महीना या 36 हजार रुपये सालाना पेंशन मिलेगी।अबतक इस स्कीम से करीब 20 लाख किसान जुड़ चुके हैं। जानते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कर रहा है।इसका न्यूनतम प्रीमियम 55 और अधिकतम 200 रुपये है-अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो गई, तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी। LIC किसानों के पेंशन फंड को मैनेज करेगा। आपको बता दें कि जितना प्रीमियम (Premium) किसान देगा उतना ही राशि सरकार भी देगी। इसका न्यूनतम प्रीमियम 55 और अधिकतम 200 रुपये है। अगर बीच में कोई पॉलिसी छोड़ना चाहता है तो जमा राशि और ब्याज (Interest) उस किसान को मिल जाएगी। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपए प्रति महीने मिलेगा।इस पेंशन स्कीम PMKMY के तहत पहले चरण में 5 करोड़ किसानों को 60 साल होने के बाद 3000 रुपये प्रति महीना बतौर पेंशन दी जाएगी। सरकार ने इसका लाभ सभी 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों को देने की योजना है। लघु एवं सीमांत किसान वे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य जमीन है।बिना पैसा दिए भी ले सकते हैं फायदा-केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजबीर सिंह के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। यदि कोई किसान पीएम-किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) का लाभ ले रहा है तो उससे इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। इस योजना के तहत किसान पीएम-किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह उसे सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा।हालांकि, आधार कार्ड सबके लिए जरूरी है। यदि कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा। उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा।पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और खसरा-खतौनी की नकल ले जानी होगी।रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा।