देश / दुनिया के सबसे महंगे ₹16 करोड़ की कीमत वाले 'ज़ोल्गेंस्मा' ड्रग पर नहीं लगेगा जीएसटी: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को बताया कि कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल न होने वाली जीवनरक्षक दवाइयों समेत दुनिया की सबसे महंगी ₹16 करोड़ की कीमत वाली 'ज़ोल्गेंस्मा' पर जीएसटी छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा, "विलतेप्सो ड्रग्स को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है...हमने जनहित वाले फैसले लिए हैं।"

Vikrant Shekhawat : Sep 18, 2021, 09:14 AM
नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक के बाद कई अहम फैसलों का ऐलान किया. बैठक में दुनिया की सबसे मंहगी दवा जोलगेन्स्मा (Zolgngelsma) को जीसएटी से छूट देने का फैसला किया गया. इसके अलावा एक और महंगी इंपोर्टेड दवा विल्टेप्सो (Viltepso) को जीएसटी से छूट दी गई. बता दें कि इन इंपोर्टेड दवाओं के एक डोज की कीमत करीब 16 करोड़ रुपये है. इनकी गिनती दुनिया की सबसे महंगी दवाओं में होती है.

कई लाइफसेविंग दवाओं पर भी जीएसटी छूट का फैसला लिया गया है. सीतारमण ने कहा कि कुछ लाइफसेविंग दवाएं जो बहुत महंगी हैं, जो बच्चों के लिए ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं. ये कोरोना से संबंधित नहीं हैं. ऐसी ड्रग्स को जीएसटी से छूट दी गई है. इस पर अब जीएसटी नहीं लगेगा. जोलगेन्स्मा और विल्टेप्सो ऐसी ही 2 महत्वपूर्ण ड्रग्स हैं.

कोरोना की दवा पर जीएसटी छूट जारी रहेगी

वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि कोरोना के इलाज से जुड़ी जिन दवाओं पर जीसएटी दर 30 सितंबर तक के लिए घटाई गई थी, उसे बढ़ाकर अब 31 दिसंबर कर दिया गया है. जीएसटी दर में यह कटौती सिर्फ रेमिडेसिवियर जैसी दवाओं के लिए है. इसमें मेडिकल उपकरण शामिल नहीं है.

जीएसटी में शामिल नहीं होगा पेट्रोल-डीजल

वहीं, वित्त मंत्री ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की अटकलों पर विराम लगा दिया. उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल को अभी जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करने का यह सही समय नहीं है.