बिजनेस / इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के लिए शिल्पा, राज व उनकी कंपनी पर लगा ₹3 लाख जुर्माना

बाज़ार नियामक सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा व उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज़ पर ₹3 लाख जुर्माना लगाया है। शिल्पा, कुंद्रा और उनकी कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को अनिवार्य जानकारी देने में तीन साल से अधिक की देरी की। दंपति ने कहा कि 'अनजाने और बिना किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे के' ऐसा हुआ।

Vikrant Shekhawat : Jul 29, 2021, 11:03 AM
मुंबई: पोर्न केस में फंसे कारोबारी राज कुंद्रा पर अब सिक्यॉरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने भी चाबुक चला दिया है। सेबी ने राज कुंद्रा के साथ उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इनसाइडर ट्रेडिंग ( भेदिया कारोबार) नियमों के उल्लंघन की वजह से इनपर यह जुर्माना लगाया गया है।

सेबी की ओर से बुधवार को जारी आदेश के अनुसार उनपर कुल मिलाकर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है जिसका भुगतान उन्हें संयुक्त रूप से करना है। शिल्पा और  रिपू सूदन कुंद्रा (राज कुंद्रा)  वियान इंडस्ट्रीज के प्रमोटर हैं। 

नियामक ने यह आदेश सितंबर, 2013 से दिसंबर, 2015 के दौरान की गई जांच के बाद दिया है। सेबी ने इन इकाइयों की भेदिया कारोबार प्रतिबंध नियमों के उल्लंघन के लिए जांच की थी। अक्टूबर, 2015 में वियान इंडस्ट्रीज ने चार लोगों को पांच लाख शेयरों का तरजीही आवंटन किया था। इसके अलावा रिपू और शिल्पा को 2.57 करोड़ रुपये (प्रत्येक) के 1,28,800 (प्रत्येक) शेयरों का आवंटन किया गया।    

इस बारे में उन्हें कंपनी को जरूरी खुलासा करना था क्योंकि लेनदेन का मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक था। सेबी ने कहा, ''यह रिकॉर्ड पर है कि भेदिया कारोबार रोधक नियमनों के तहत यह खुलासा तीन साल से अधिक की देरी से किया गया।''