Vikrant Shekhawat : Dec 31, 2024, 06:40 PM
Income Tax India: आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 कर दी है। यह योजना उन टैक्सपेयर्स के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो आयकर विवादों में उलझे हुए हैं। इसके तहत, करदाता विवादित टैक्स मामलों का निपटारा करके अपने ऊपर की देनदारियों को कम कर सकते हैं।
क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?
भारत में वर्तमान में लगभग 2.7 करोड़ टैक्स विवादित मामले हैं, जो न्यायिक प्रक्रियाओं और लंबित विवादों के चलते अटके हुए हैं। इस योजना के माध्यम से टैक्सपेयर कम भुगतान करके अपने मामलों को सुलझा सकते हैं।योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य करदाताओं और आयकर विभाग के बीच के विवादों को जल्दी और प्रभावी तरीके से समाप्त करना है। करदाताओं को जुर्माना, ब्याज और शुल्क से राहत देते हुए, उन्हें केवल विवादित टैक्स और एक विशेष प्रतिशत का भुगतान करना होता है।योजना के तहत नियम और शर्तें
31 जनवरी 2025 तक आवेदन करने पर:- विवादित टैक्स का 100% भुगतान करना होगा।
- विवादित ब्याज, जुर्माना, और शुल्क का केवल 25% भुगतान करना होगा।
- विवादित टैक्स का 110% भुगतान करना होगा।
- विवादित ब्याज, जुर्माना, और शुल्क का 30% भुगतान करना होगा।
- 31 जनवरी 2025 तक आवेदन करने पर विवादित टैक्स का 110% भुगतान करना होगा।
- विवादित ब्याज, जुर्माना, और शुल्क का 30% भुगतान करना होगा।
- 1 फरवरी 2025 के बाद आवेदन करने पर विवादित टैक्स का 120% भुगतान और ब्याज, जुर्माना व शुल्क का 35% भुगतान करना होगा।
करदाताओं को क्या करना होगा?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए करदाता को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:- Form 1: करदाता को यह फॉर्म भरकर घोषणा करनी होगी कि वह विवाद से विश्वास योजना के तहत अपने विवाद को सुलझाना चाहता है।
- Form 2: आयकर विभाग इस फॉर्म के जरिए समझौते की पुष्टि करेगा।
- Form 2 मिलने के 15 दिनों के भीतर विवादित टैक्स का भुगतान करना होगा।
समय सीमा का महत्व
इस योजना में 31 जनवरी 2025 तक आवेदन करने वाले करदाता अतिरिक्त 10% टैक्स भुगतान से बच सकते हैं। इसलिए, करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस अंतिम तिथि का ध्यान रखते हुए समय पर आवेदन करें।निष्कर्ष
विवाद से विश्वास योजना करदाताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह न केवल आयकर विवादों को खत्म करने में मदद करती है, बल्कि करदाताओं को जुर्माना और ब्याज के बोझ से भी राहत देती है। समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय उन टैक्सपेयर्स के लिए वरदान साबित हो सकता है, जो अब तक इस योजना का लाभ नहीं उठा सके थे।CBDT extends due date for determining amount payable as per column (3) of Table specified in section 90 of Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme, 2024 from 31st December, 2024 to 31st January, 2025.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 30, 2024
Circular No. 20/2024 dated 30.12.2024 issuedhttps://t.co/uYGf1Oh3g2 pic.twitter.com/agjuRsMHqg