देश / सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आगमन पर अनिवार्य 7 दिवसीय होम क्वारंटीन में रहना होगा: सरकार

भारत सरकार ने संशोधित दिशा-निर्देशों में कहा है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों (जोखिम वाले देशों के अलावा) को देश में आगमन पर अनिवार्य 7-दिवसीय होम क्वारंटीन में रहना होगा और आगमन के 8वें दिन आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। वहीं, जोखिम वाले देशों के यात्रियों के लिए आगमन पर कोविड-19 टेस्ट कराना और नेगेटिव मिलने पर 7-दिवसीय होम क्वारंटीन अनिवार्य है।

Vikrant Shekhawat : Jan 07, 2022, 05:18 PM
नई दिल्ली: देश में COVID-19 मामलों में वृद्धि के बीच, सरकार ने सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके मुताबिक अब से आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन से गुजरना होगा। इसके बाद आठवें दिन RTPCR टेस्ट किया जाएगा। नए सरकारी सर्कुलर में कहा गया है कि नई मानक संचालन प्रक्रिया 11 जनवरी, 2022 से अगले आदेश तक मान्य होगी।

पहले से देनी होगी सारी जानकारी

नए नियम के मुताबिक, भारत की यात्रा करने के इच्छुक लोगों को ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल - https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration पर सेल्फ-डिक्लेयरेशन फॉर्म में एक फुल और तथ्यात्मक जानकारी जमा करनी होगी। उन्हें यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के भीतर किए गए COVID-19 RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। अन्य विवरणों के अलावा, जिन यात्रियों को आगमन पर टेस्ट करने की आवश्यकता है, उन्हें एयर सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन टेस्ट की प्री-बुकिंग करनी होगी।

सरकार ने बढ़ते कोविड-19 मामलों और कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वैरिएंट के खतरे को देखते हुए भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, पिछले 14 दिनों के यात्रा विवरण सहित यात्रियों को उनकी निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन हवाई सुविधा पोर्टल पर एक स्व-घोषणा पत्र में पूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी जमा करनी होगी।