महाराष्ट्र / आर्यन खान ने हाईकोर्ट से मांगी एनसीबी दफ्तर में हर हफ्ते पेशी की शर्त से छूट

आर्यन खान ने एनसीबी दफ्तर में हर हफ्ते पेशी से छूट की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। बकौल याचिका, चूंकि जांच दिल्ली एनसीबी को सौंप दी गई है इसलिए मुंबई ऑफिस जाने से छूट मिलनी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि मीडियाकर्मियों की मौजूदगी के चलते उन्हें पुलिसकर्मियों के साथ एनसीबी ऑफिस जाना होता है।

Vikrant Shekhawat : Dec 11, 2021, 08:35 AM
मुंबई: सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) ने बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर ड्रग्स मामले में मिली जमानत से संबंधित शर्तों में छूट मांगी है. आर्यन के आवेदन में इस शर्त से छूट देने की अपील की गई है कि उन्हें प्रत्येक शुक्रवार को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) के दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय में पेश होना होगा. आवेदन में कहा गया है कि चूंकि जांच अब दिल्ली एनसीबी के विशेष जांच दल को सौंप दी गई है, इसलिए मुंबई कार्यालय में उनके पेश होने की शर्त में ढील दी जा सकती है.

आवेदन में यह भी कहा गया है कि एनसीबी कार्यालय के बाहर मीडिया कर्मियों की भीड़ लगी रहती है, जिसके कारण उन्हें हर बार पुलिसकर्मियों को साथ लेकर वहां जाना पड़ता है. आर्यन के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय में अगले सप्ताह इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है.

एनसीबी ने कथित रूप से मादक पदार्थ जब्त होने के बाद तीन अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया था. बाद में 28 अक्टूबर को उच्च न्ययाालय ने उन्हें जमानत दे दी थी. उच्च न्यायालय ने उनपर 14 शर्तें लगाई थीं. उन्हें हर शुक्रवार एनसीबी के समक्ष पेश होने के अलावा कई निर्देश दिये गए थे. इनमे एजेंसी को बताए बिना मुंबई से बाहर नहीं जाने और विशेष एनडीपीएस अदालत की अनुमति के बगैर देश से बाहर नहीं जाने की शर्त भी शामिल है.