Vikrant Shekhawat : Jun 05, 2021, 04:41 PM
मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार (Government) ने हर हफ्ते कम हो रही कोरोना वायरस संक्रमण की दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर राज्य में प्रतिबंधों में ढील देने के लिए 5-लेवल अनलॉक प्लान (Unlock Plan) की घोषणा की है। इसे लेकर सरकार ने शुक्रवार की देर रात अधिसूचना जारी की है, जो 7 जून, सोमवार से लागू होगी। इस अधिसूचना के तहत, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र और जिले को अलग-अलग प्रशासनिक इकाई माना गया है। सरकार ने कोरोना (Corona) की दूसरी लहर के भयावह प्रकोप के चलते अप्रैल में लॉकडाउन (Lockdown)लगाया था। जानें किस श्रेणी में मिलेगी कितनी ढील सरकार ने अनलॉक प्लान को 5 श्रेणियों में बांटा है। इसमें पहली श्रेणी में आने वाले शहरों और जिलों को सबसे ज्यादा छूट दी गईं हैं, वहीं पांचवीं श्रेणी वालों को सबसे कम छूट दी गईं हैं। लेवल-1: इसमें 5 प्रतिशत संक्रमण दर और 25 प्रतिशत से कम ऑक्सीजन बिस्तर भर्ती वाले शहर और जिलों में आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानें, मॉल, थिएटर, सभागार, रेस्तरां, निजी कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, खेल प्रतिष्ठान निर्धारित समय पर पूरी तरह से खुलेंगे। ऐसे स्थानों पर फिल्म की शूटिंग, सामाजिक और राजनीतिक सभाएं फिर से शुरू हो सकती हैं। साथ ही मैन्यूफेक्चरिंग, कृषि और आर्थिक गतिविधियों की अनुमति होगी। ना ही यात्रा के लिए ई-पास की जरूरत होगी। लेवल-2: जिन शहरों और जिलों में संक्रमण दर 5 फीसदी या इससे कम है और 25 से 40 फीसदी ऑक्सीजन बेड पर मरीज है, वहां जरूरी और गैर जरूरी दुकानों को नियमित समय के मुताबिक खोलने की इजाजत होगी, लेकिन मॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, सभागार और रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे। लोकल ट्रेनों में सीमित प्रवेश होगा और इसकी अनुमति केवल चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं में काम करने वालों के लिए होगी।इसके अलावा सार्वजनिक स्थान और निजी दफ्तर खोले जा सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक सभाओं को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति दी जाएगी। इन जिलों में कर्फ्यू के आदेश यथावत रहेंगे। वहीं जिम, सैलून आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकते हैं।लेवल-3: इसके तहत प्रतिबंधों में ढील उन जगहों पर लागू होगी जहां संक्रमण दर 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत है और ऑक्सीजन बिस्तर पर मरीजों के भर्ती होने की दर 40 प्रतिशत से अधिक है। ऐसी जगहों पर आवश्यक चीजों की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रह सकती हैं, जबकि गैर-जरूरी दुकानें केवल कार्यदिवसों में शाम 4 बजे तक खुली रह सकती हैं। मॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं।इसके अलावा खाने के पार्सल, टेकअवे और होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। मेडिकल और आवश्यक कर्मचारियों के लिए लोकल ट्रेनों में यात्रा की अनुमति रहेगी। कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं। फिल्म और टीवी की शूटिंग बायो-बबल में होगी और शाम 5 बजे के बाद बाहर कोई गतिविधि नहीं होगी। यहां विवाह समारोह में केवल 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं।लेवल-4: इसमें वो जगह आएंगी जहां संक्रमण दर 10 से 20 फीसदी और ऑक्सीजन बेड भर्ती 60 फीसदी से ज्यादा है। वहां आवश्यक दुकानें शाम चार बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट से केवल फूड डिलीवरी और टेकअवे की अनुमति होगी। वहीं लोकल ट्रेनों में केवल चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को यात्रा करने की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थान खुले रहेंगे, लेकिन वे सप्ताहांत पर बंद रहेंगे।लेवल -5: जहां संक्रमण दर 20 फीसदी से ज्यादा और ऑक्सीजन बेड पर 75 फीसदी से ज्यादा मरीज हैं, वहां शाम 4 बजे तक सिर्फ जरूरी दुकानें खुली रहेंगी और कार्यालयों में 15 फीसदी उपस्थिति रहेगी।