बिजनेस / सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर की

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी है। इससे पहले आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून की गई थी। सीबीडीटी के मुताबिक, अगर पैन कार्ड को निर्धारित समय में आधार से लिंक नहीं किया गया तो यह निष्क्रिय हो जाएगा।

Vikrant Shekhawat : Jun 26, 2021, 09:00 AM
PAN-Aadhaar Linking Deadline: सरकार ने पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) लिंक कराने की डेडलाइन तीन महीने और बढ़ा दी है. अब 30 सितंबर 2021 तक पैन से आधार लिंक करा सकते हैं. वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. अभी पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन 30 जून 2021 थी. पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर आपका पैन इनऑपरेटिव या इनवैलिड हो जाएगा. इसका असर बैंक KYC पर पड़ेगा. पैन निष्क्रिय होने से आपकी केवाईसी इनवैलिड हो जाएगी और आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्‍शन रूक सकता है.

1000 रुपए जुर्माने का नया प्रावधान

संसद में पेश हुए फाइनेंस बिल 2021 के मुताबिक, इनकम टैक्स कानून में एक और नया सेक्शन जोड़ा गया है. यह पैन-आधार लिंक को लेकर ही जोड़ा गया है. इनकम टैक्स कानून 1961 में जोड़े गए सेक्शन 234H से पैन-आधार लिंक नहीं होने पर अतिरिक्त 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा. इनकम टैक्स कानून में जोड़े गए नए प्रावधान के तहत सरकार निश्चित की गई डेडलाइन तक पैन और आधार की लिंकिंग न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने का अमांउट तय करेगी. यह जुर्माना 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा.

निष्क्रिय पैन के इस्‍तेमाल पर 10,000 रु की पेनाल्टी

पैन-आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में पैन कार्ड को अमान्य करार दिया जाएगा. अगर इनवैलिड पैन कार्ड का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में करता है तो उस पर 10000 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी. यही नहीं, अगर दूसरी बार रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया तो पेनाल्टी की रकम ज्यादा भी हो सकती है. इस पेनाल्टी को तय करने का अधिकार इनकम टैक्स अधिकारी के पास होगा. आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपए का जुर्माना (Penalty) लग सकता है.

​PAN-Aadhaar लिंक करना क्यों जरूरी

सेक्शन 139AA के तहत हर नागरिक को इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड बनवाने की ऐप्लीकेशन में आधार नंबर देना होगा. वहीं, जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक PAN अलॉट हो चुका था और जो आधार नंबर पाने के लिए पात्र हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है.

पैन को आधार से कैसे लिंक करें? (How to link PAN card to Aadhaar)

इनकम टैक्‍स की नई वेबसाइट www.incometax.gov.in. पर जाएं.  

इसमें नीचे ‘Our services’ पर आए और ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें  

यहां अपना PAN और Aadhaar नंबर एंटर करें. 

आपके आधार और पैन पर नाम एक ही होना चाहिए. 

अगर आपके आधार पर जन्‍म का साल है तो बॉटम में एक छोटे बॉक्‍स पर क्लिक करना है.  

इसके बाद ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें.  इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्‍त OTP दर्ज करें. 

इस तरह आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.