Vikrant Shekhawat : Sep 27, 2020, 09:32 AM
नई दिल्ली: देश में आये दिन वाहन दुर्घटना होती रहती है ओर ज्यादातर लोग कार या बाइक चलाते वक्त मानते हैं सावधानी नही बरतते जिससे ऐसी घटना को अजांम मिलता है,ओर कई बार लोग पुलीस को फेक दस्तावेज दिखा कर भी ट्रैफिक पुलिस से बच निकलते है इसी के चलते अब नये नियम लाये जा रहै है ओर अब ऐसा नहीं होगा। अब ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपका हर डॉक्युमेंट पहले से ही मौजूद रहेगा। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 (Motor Vehicle Act) में संशोधन किया है। सरकार ने शनिवार को कहा कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से एक अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा कि उसने मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए विभिन्न संशोधनों के बारे में अधिसूचना जारी की है, जिसमें मोटर वाहन नियमों की बेहतर निगरानी और क्रियान्वयन के लिए एक अक्टूबर 2020 से पोर्टल के माध्यम से वाहन संबंधी दस्तावेजों और ई-चालान का रखरखाव किया जा सकेगा।