Vikrant Shekhawat : Oct 09, 2021, 03:12 PM
तिरुवनंतपुरम: कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के बिना कोरोना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की मांग की गई थी। कोट्टायम निवासी याचिकाकर्ता एम पीटर ने तर्क दिया कि वर्तमान टीका प्रमाण पत्र एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और प्रधानमंत्री की तस्वीर के बिना प्रमाण पत्र की मांग की।अपनी याचिका दायर करने के बाद न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को दो सप्ताह में अपने विचार दर्ज करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, इज़राइल और जर्मनी सहित विभिन्न देशों के टीकाकरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए, जिसमें कहा गया है कि सर्टिफिकेट पर वे सभी आवश्यक जानकारी रखते हैं, न कि सरकार के प्रमुखों की तस्वीरें।कई देशों की यात्रा करने वाले इस याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उसे अपने साथ कई जगहों पर प्रमाण-पत्र कर जाना है और सर्टिफिकेट में पीएम की तस्वीर की कोई उपयोगिता या प्रासंगिकता नहीं है। अगर सरकार दृढ़ है तो लोगों को बिना किसी फोटो के प्रमाण पत्र ले जाने का विकल्प दिया जा सकता है।एडवोकेट अजीत जॉय के माध्यम से दायर याचिका में उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ लड़ाई को जनसंपर्क और मीडिया अभियान में बदल दिया गया है और इससे यह आभास होता है कि यह वन मैन शो है और पूरा अभियान एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट करना है। और वह भी सरकारी खजाने की कीमत पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें पीएम की फोटो के बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट लेने का पूरा अधिकार है।याचिका में दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता के प्राइवेट स्पेस में तस्वीर एक अनावश्यक घुसपैठ है। केंद्र सरकार या पीएम कुछ खास करने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रमाण पत्र में तस्वीर को शामिल करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि पीएम की छवि उनके शब्दों के साथ सामान्य जागरूकता और कोविड-उपयुक्त व्यवहार पैदा करने में मदद करती है। जब दो महीने पहले उच्च सदन में एक सवाल आया तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री बी पी पवार ने कहा कि जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए यह आदर्श है।