चारा घोटाला / लालू की जमानत याचिका की त्रुटियां हुईं दूर, 11 मार्च को झारखंड हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई

चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल क्रिमिनल अपील सह जमानत याचिका की त्रुटियों को उनके अधिवक्ता द्वारा दूर कर ली गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका की त्रुटियों को दूर करने के लिए 7 मार्च तक का समय दिया था।

Vikrant Shekhawat : Mar 08, 2022, 11:35 AM
चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल क्रिमिनल अपील सह जमानत याचिका की त्रुटियों को उनके अधिवक्ता द्वारा दूर कर ली गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका की त्रुटियों को दूर करने के लिए 7 मार्च तक का समय दिया था। प्रार्थी की ओर से कोर्ट के आदेश के आलोक में त्रुटियों को दूर कर लिया गया है। बता दें कि चारा घोटाला मामले में सीबीआई अदालत के ताजा फैसले के खिलाफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 24 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया  था। वहीं, उनके वकील ने जमानत याचिका दायर कर दी थी। 

अदालत ने 15 फरवरी को लालू को दोषी ठहराया था, 21 फरवरी को सुनाई थी सजा

चारा घोटाले के पांचवें केस में 21 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने यादव को पांच साल कैद की सजा सुनाई थी और उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने यादव को 15 फरवरी को दोषी करार दिया था, जबकि 99 आरोपियों में से 24 को बरी कर दिया गया था। 46 दोषियों को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। 

क्या है मामला

सीबीआई अदालत ने यादव को डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का दोषी पाया था। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री को चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में भी सजा सुनाई गई थी। यह मामला आरसी 47ए 97   पांचवां और सबसे बड़ा मामला था।