Vikrant Shekhawat : Oct 29, 2021, 08:53 AM
दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High court) ने परिजनों की मर्ज़ी के खिलाफ शादी करने के एक मामले में UP पुलिस द्वारा महिला के पति के भाई और पिता की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को फटकार लगाई है.यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा इसकी अनुमति यहां दिल्ली में नहीं दी जाएगी, आप यहां पर अवैध कार्य नहीं कर सकते हैं. हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके पास कोई शिकायत लेकर आता है और लोगों को बिना उसकी आयु जाने गिरफ्तार करने चले जाते हैं, भले वह बालिग हो या नाबालिग.‘ये काम दिल्ली में नहीं चलेगा’दंपत्ति की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की बैंच ने यूपी पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि, ये काम दिल्ली में नहीं चलेगा. ”आप आए और दिल्ली से लोगों को उठाकर ले गए और शामली से गिरफ्तारी दिखला दी. कोर्ट ने कहा कि ये हम यहां नहीं चलने देंगे यह दिल्ली में काम नहीं करेगा, यह अवैध कार्रवाई है कि आप दिल्ली आते हैं लोगों को उठाते हैं और फिर शामली से गिरफ्तारी दिखाते हैं. हम यहां इसकी अनुमति नहीं देंगे.”‘जब आप जांच करते हैं, तो शिकायतकर्ता से नहीं पूछेंगे’?दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब आप जांच करते हैं, आप शिकायतकर्ता से नहीं पूछेंगे? हाई कोर्ट ने कहा कि हम CCTV फुटेज देखेंगे अगर शामली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली में आई है. हम सुनिश्चित करेंगे कि आप के खिलाफ एक विभागीय जांच हो. हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर SHO और IO को नहीं पता कि जांच कैसे की जाती है तो हमारे पास कोई समाधान नहीं हैं, आप को कम से कम परिवार के सदस्यों से पूछना चाहिए था.महिला के माता-पिता हैं शादी के खिलाफदिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में एक जोड़े ने बताया कि उन्होंने 1 जुलाई, 2021 को अपनी मर्जी से शादी की. महिला के माता-पिता शादी के खिलाफ हैं और उन पर बार-बार धमकी देने का आरोप लगाया गया है. दंपति के पिता और भाई को यूपी पुलिस 6 और 7 अगस्त की दरम्यानी रात को उनके आवास से ले गई और अबतक उनके ठिकाने का पता नहीं चला.