देश / ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जारी हुए नए नियम, 20 अप्रैल से होंगे लागू

नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सीमांकित नियंत्रण क्षेत्रों, हॉट्स्पॉट और रेड ज़ोन को छोड़कर पूरे देश में सभी जगह माल लाने ले जाने की अनुमति दी जाएगी। इसमें माल और पार्सल के परिवहन के लिए रेलवे का संचालन, मालवाहक आवाजाही के लिए हवाई अड्डों और कार्गो के लिए लैंड पोर्ट पर परिचालन शामिल है। साथ ही इसमें डिलीवरी के लिए ट्रकों और ई-कॉमर्स वाहनों की आवाजाही भी शामिल है

News18 : Apr 15, 2020, 03:01 PM
कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते केंद्र की ओर से 3 मई तक के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन (Lockdown Phase 2 guidelines) पर सरकार द्वारा बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की गईं। इससे माना जा रहा है कि ग्राहक जल्द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (अमेज़न, फ्लिपकार्ट) के ज़रिए सामान खरीद सकेंगे। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी गतिविधियां राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अनुमति देने के बाद 20 अप्रैल से लागू होंगी। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब कोरोना वायरस (coronavirus) के संक्रमण को रोकने के प्रयास में भारत में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है।

नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सीमांकित नियंत्रण क्षेत्रों, हॉट्स्पॉट और रेड ज़ोन को छोड़कर पूरे देश में सभी जगह माल लाने ले जाने की अनुमति दी जाएगी। इसमें माल और पार्सल के परिवहन के लिए रेलवे का संचालन, मालवाहक आवाजाही के लिए हवाई अड्डों और कार्गो के लिए लैंड पोर्ट पर परिचालन शामिल है। साथ ही इसमें डिलीवरी के लिए ट्रकों और ई-कॉमर्स वाहनों की आवाजाही भी शामिल है।

गाइडलाइंस में कहा गया है कि हॉट्स्पॉट या रेड जोन एरिया में ज़रूरी सामान के साथ आने वाले ई-कॉमर्स वाहनों को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा यहां कुरियर सर्विस वाहनों को भी अनुमति मिलेगी।

सरकार ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला में सभी सुविधाएं, चाहे वे स्थानीय दुकानों, रिटेल स्टोर या ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से हों, उन्हें डिलिवरी की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उन्हें सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। उम्मीद की जा रही है कि नई गाइडलाइंस से शॉपिंग वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट ग्राहकों के ऑर्डर ले सकेंगे और डिलिवरी कर सकेंगे।