Vikrant Shekhawat : Dec 15, 2020, 11:42 AM
पटना हाइकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों (Bihar Teacher Appointment) में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाले बहाली के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट (Patna High Court) ने इस मामले में निर्णय देते हुए कहा कि 23 नवंबर, 2019 के पूर्व सीटीईटी परीक्षा पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था,जिसे आज सुनाया गया.कोर्ट ने फैसला देते हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का भी निर्देश दिया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं. इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं. कोर्ट के इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं. कोर्ट के इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.