Vikrant Shekhawat : Jun 17, 2024, 05:56 PM
Reserve Bank of India: भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। आरबीआई ने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने को कहा गया है।सिर्फ पांच लाख रुपये तक पाने के हकदारखबर के मुताबिक, परिसमापन के तहत हर जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से सिर्फ पांच लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पाने का हकदार होगा। आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.51 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं।बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहींकेंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। अगर बैंक को आगे भी बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो इससे जनहित पर विपरीत असर पड़ेगा।भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर सहकारी बैंकों की समीक्षा करता रहता है। कोई बड़ी खामी पाए जाने के बाद आरबीआई इन बैंकों के खिलाफ एक्शन लेता है। इससे पहले भी कुछ बैंकों पर कार्रवाई हुई है, उनके बैंक लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं।