देश / SC का फैसला- अब निजी अल्पसंख्यक कॉलेजों में भी NEET के जरिए ही दाखिला

अब एमबीबीएस, बीडीएस और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए NEET निजी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक व्यावसायिक कॉलेजों पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET से उनके संविधान से मिले अधिकारों का हनन नहीं होता। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया।

AajTak : Apr 29, 2020, 03:49 PM
दिल्ली: अब एमबीबीएस, बीडीएस और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए NEET निजी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक व्यावसायिक कॉलेजों पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET से उनके संविधान से मिले अधिकारों का हनन नहीं होता।

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। अब एमबीबीएस, बीडीएस और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए NEET निजी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक व्यावसायिक कॉलेजों पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET से उनके संविधान से मिले अधिकारों का हनन नहीं होता।दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में निजी गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बिना सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में दाखिल के लिए NEET से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है।