गुरुग्राम / नए कानून के तहत ट्रैक्टर चालक पर लगाया गया ₹59,000 का जुर्माना

गुरुग्राम (हरियाणा) में एक ट्रैक्टर चालक पर नए मोटर वाहन कानून के तहत ₹59,000 का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले गुरुग्राम पुलिस ने ही एक स्कूटर चालक पर ₹23,000 और एक ऑटो रिक्शा चालक पर ₹32,000 का जुर्माना लगाया था। दरअसल, नए कानून के मुताबिक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने में कई गुना बढ़ोतरी की गई है।

Dainik Bhaskar : Sep 05, 2019, 05:33 AM
नई दिल्ली. दिल्ली में 15,000 रुपए की स्कूटी के चालक का 23,000 रुपए का चालान कटने के बाद अब गुरुग्राम में ट्रक डाइवर का 59,000 रुपए का चालान कटा है। न्यूज18 की खबर के मुताबिक, गुरुग्राम पुलिस ने ट्रक ड्राइवर पर 10 नियम तोड़ने के आरोप में यह भारी-भरकम जुर्माना लगाया। हरियाणा के गुरुग्राम में ही पुलिस ने तीन ऑटो रिक्शा चालकों पर यातायात के विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने पर भारी-भरकम जुर्माना ठोका है। एक चालक पर 9400 रुपए, दूसरे पर 27 हजार और तीसरे पर 37 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

इन नियमों को तोड़ने पर कटा 59 हजार का चालान

1. बिना लाइसेंस के ड्राइव करना

2. बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ड्राइव करना

3. बिना फिटनेस का ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना

4. व्हीकल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होना

5. वायु प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन

6. खतरनाक सामान ले जाना

7. खतरनाक तरीके से ड्राइव करना

8. पुलिस के आदेश का पालन नहीं करना

9. ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करना

10. पीली बत्ती का उल्लंघन

कई गुना बढ़ गई है जुर्माने की राशि

केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू करने के बाद देशभर के अलग-अलग कोने में वाहन चालकों पर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने के चलते हजारों रुपए का जुर्माना लग रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर एक ऑटो रिक्शा मालिक पर 47 हजार 500 रुपए का भारी जुर्माना किया गया है। पांच हजार रुपए बगैर लाइसेंस, दस हजार रुपए परमिट शर्त, दस हजार रुपए शराब पीकर वाहन चलाने, दस हजार रुपए वायु प्रदूषण, पांच हजार रुपए अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना और पांच हजार रुपए का जुर्माना बिना पंजीकरण के गाड़ी चलाने का था। दो हजार रुपए का जुर्माना वाहन का बीमा नहीं होने पर लगाया गया है।