News18 : Jul 22, 2020, 04:26 PM
लखनऊ। राजधानी लखनऊ (Lucknow) की मरकज़ी चांद कमेटी ने मंगलवार को चांद का दीदार न होने पर ऐलान किया कि देश में ईद-उल-अजहा यानी बकरीद (Bakrid 2020) का त्योहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा। कोरोना महामारी (Corona Infection) के इस दौर में योगी सरकार (Yogi Government) ने बकरीद की नमाज और कुर्बानी के लिए गाइडलाइन (Guideline) जारी की है। यूपी पुलिस (UP Police) की तरफ से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक सभी लोगों को घर में ही नमाज अदा करनी होगी। मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी। बता दें कि दारूल उलूम और अन्य संगठनों द्वारा बकरीद को लेकर गाइडलाइन जारी करने की मांग की गई थी। मुस्लिम संगठनों द्वारा सामूहिक नमाज अदा करने की अनुमति मांगी गई थी
दरअसल, सावन के आखिरी सोमवार को ही बकरीद पड़ रही है, लिहाजा पुलिस ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं। कहा गया है कि कुर्बानी खुले में नहीं होगी, साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। धर्मगुरुओं से भी अपील की गई है कि वे इस गाइडलाइन के बाबत लोगों को जागरूक करें।इतना ही नहीं पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि छोटी सी छोटी घटना का भी संज्ञान लिया जाए और जो भी विधिक कार्रवाई हो उसका पालन किया जाए। पुलिस को इस दौरान विशेष सतर्कता और पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह न फैले इसके लिए क्षेत्राधिकारी को विशेष निर्देश दिए गए हैं।गैर मुस्लिम स्थानों पर कुर्बानी के अवशेष न होंगाइडलाइन में कहा गया है कि गैर मुस्लिम स्थलों व क्षेत्रों में कुर्बानी के अवशेष न हों, इसे भी सुनिश्चित किया जाए। ऐसी स्थिति में विवाद उत्पन्न हो सकता है। लिहाजा विशेष सतर्कता बरतनी जरूरी है। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए वहां सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए।
दरअसल, सावन के आखिरी सोमवार को ही बकरीद पड़ रही है, लिहाजा पुलिस ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं। कहा गया है कि कुर्बानी खुले में नहीं होगी, साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। धर्मगुरुओं से भी अपील की गई है कि वे इस गाइडलाइन के बाबत लोगों को जागरूक करें।इतना ही नहीं पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि छोटी सी छोटी घटना का भी संज्ञान लिया जाए और जो भी विधिक कार्रवाई हो उसका पालन किया जाए। पुलिस को इस दौरान विशेष सतर्कता और पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह न फैले इसके लिए क्षेत्राधिकारी को विशेष निर्देश दिए गए हैं।गैर मुस्लिम स्थानों पर कुर्बानी के अवशेष न होंगाइडलाइन में कहा गया है कि गैर मुस्लिम स्थलों व क्षेत्रों में कुर्बानी के अवशेष न हों, इसे भी सुनिश्चित किया जाए। ऐसी स्थिति में विवाद उत्पन्न हो सकता है। लिहाजा विशेष सतर्कता बरतनी जरूरी है। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए वहां सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए।