गुरुग्राम / नए नियमों के तहत गुरुग्राम में ऑटो ड्राइवर का ₹32500, स्कूटर चालक का ₹24000 का चालान

नए ट्रैफिक नियमों के तहत एक स्कूटर ड्राइवर का ₹23,000 का चालान कटने के बाद गुरुग्राम में सिग्नल तोड़ने, खतरनाक ड्राइविंग और दस्तावेज़ ना रखने को लेकर एक ऑटो ड्राइवर का ₹32,500 का चालान हुआ। अन्य मामले में एक स्कूटर चालक का ₹24,000 का चालान हुआ। अन्य उल्लंघनों के अलावा स्कूटर पर पीछे बैठे शख्स ने हेलमेट नहीं पहना था।

Jansatta : Sep 04, 2019, 05:45 PM
New Traffic Rules: ट्रैफिक नियम से जुड़े जुर्माने की नई रकम आम नागरिकों की जेब पर भारी पड़ रही है। गुरुग्राम में एक शख्स को इन नियमों को तोड़ना इतना भारी पड़ा कि ट्रैफिक पुलिस ने उसे 23,000 हजार रुपए का चालान थमा दिया। स्कूटर पर सवार शख्स के पास किसी तरह के कागजात नहीं थे। न ही उसने हेलमेट पहना था। और तो और स्कूटर का पॉल्यूशन भी नहीं था। स्कूटर सवार का नाम दिनेश मदान है। नए नियमों और पुलिस के बीच खुद को घिरता देख दिनेश ने पहले तो अधिकारियों को समझाने की कोशिश की लेकिन अधिकारियों ने उनको 23,000 का चालान थमा दिया। उनके पास होंडा एक्टिवा थी तो उन्होंने चालान भरने से मना करते हुए स्कूटर पुलिस अधिकारियों के पास ही छोड़ दिया।

पुलिस के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए 5-5 हजार, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होने पर 2,000 रुपए, एयर पॉल्यूशन नियमों के उल्लंघन के लिए 10,000 और बिना हेलमेट ड्राइविंग के लिए 1,000 रुपए। गुड़गांव कोर्ट में काम करने वाले मदान ने दावा किया कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें दस्तावेजों को मुहैया करवाने का पर्याप्त समय नहीं दिया। उन्होंने कहा ‘मैं कोर्ट कॉम्पलेक्स से 15-20 मीटर पहले रोजाना अपना हेलमेट उतार देता हूं और मैंने सोमवार को भी ऐसा ही किया। पुलिस अधिकारियों ने मुझे सर्विस लेन पर ही रोका और मुझसे 1,000 रुपए का चालान भरने को कहा। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास हेलमेट है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे पास 1,000 रुपए नहीं थे तो मैंने उनसे कहा कि मैं कोर्ट में अपने किसी जानकार से मंगवाकर आपको दे दूंगा।’

उन्होंने आगे बताया ‘इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मुझसे स्कूटर के दस्तावेज मांगे तो मैंने उनसे कहा कि वो घर पर है। उन्होंने मुझे दस्तावेज लाने के लिए सिर्फ 10 मिनट ही दिए थे। मैंने उनसे कहा कि मेरा घर दिल्ली में है और यह संभव नहीं कि मैं 10 मिनट में दस्तावेज ले आऊं। इसके बाद उन्होंने मेरी एक न सुनी। तुरंत 23,000 का चालान थमा दिया और मेरे स्कूटर की चाबी ले ली। चालान कटने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता था। चालान की कीमत में स्कूटर से ज्यादा थी जो कि फिलहाल 15,000 से 18,000 रुपए में बिक जाएगा। मेरी ही गलती थी जो मैंने दस्तावेज नहीं रखे जो कि मैंने बनवाए हुए हैं।’

वहीं गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ सुभाष बोकेन का कहना है कि उनके चालान का कुछ हिस्सा ‘माफ’ कर दिया जाएगा अगर वह कोर्ट में अपने दस्तावेजों को पेश करें। अधिकारी के मुताबिक अगर वह अपना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस कोर्ट में दिखा देते हैं तो उनका चालान माफ कर दिया जाएगा। उन्हें सिर्फ 1,000 रुपए ही देने होंगे। जबकि 22,000 का जुर्माना माफ कर दिया जाएगा।’

हालांकि यह अकेला मामला नहीं जिसमें इतना भारी-भरकम चालान काट लिया गया हो। गुरुग्राम के सुभाष नगर के निवासी जय नारायण का भी 24,000 को चालान काटा गया है। अन्य नियमों के उल्लंघन के अलावा उनके स्कूटर में सवार अन्य व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना था। वहीं पुलिस ने एक ऑटो ड्राइवर का 32,500 रुपए का चालान काटा है। पुलिस ने ब्रिस्टल चौक पर यह चालान काटा। ऑटो ड्राइवर बिना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के ऑटो चला रहा था। इसके साथ एयर पॉल्यूशन नियमों का भी उल्लंघन किया गया। खतरनाक तरीके से ड्राइविंग, नंबर प्लेट पैटर्न/बिना हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी जुर्माना लगाया गया।