News18 : Jul 22, 2020, 07:44 AM
नई दिल्ली। कोरोनो वायरस संकट (Coronavirus Crisis) के मद्देनजर, सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि स्कीम (Sukanya Samriddhi Scheme) सहित कई छोटी बचत योजनाओं (small savings schemes) के लिए जमा, एक्सटेंशन और खाता खोलने के नियमों में ढील दी है। ये छूट 31 जुलाई को समाप्त हो रही है। सरकार ने पीपीएफ खाताधारकों को (PPF subscribers) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने खातों में 31 जुलाई तक जमा करने की अनुमति दी है, जो अधिकतम 1.5 लाख रुपए है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने आईटी अधिनियम के तहत 2019-20 के लिए कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश की समय सीमा को 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दिया है, जिसमें धारा 80C (PPF, NSC आदि), 80D (मेडिक्लेम), 80G (Donation) आदि शामिल हैं। डाक विभाग ने कहा कि सब्सक्राइबर्स जिसका पीपीएफ खाते एक्सटेंशन फॉर्म जमा करने की समय सीमा परिपक्वता के बाद एक साल के ग्रेस पीरियड के साथ लॉकडाउन में जमा करने थे, वो 31 जुलाई तक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के जरिए एक्सटेंशन के लिए निर्धारित फॉर्म जमा कर सकते हैं। आगे कहा है कि जब लॉकडाउन पूरी तरह से हटा लिया जाएगा तब पीपीएफ एक्सटेंशन फॉर्म की ऑरिजनल कॉपी संबंधित ऑपरेटिंग एजेंसी को प्रस्तुत की जा सकती है।31 जुलाई तक खोलें बिटिया का खातासरकार ने कोरोनोवायरस लॉकडाउन के कारण सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) खाते खोलने के लिए पात्रता मानदंडों में कुछ छूट की भी घोषणा की है। सुकन्या समृद्धि खाता 31 जुलाई, 2020 को या उससे पहले उन बेटियों के नाम से खोला जा सकता है, जिनकी उम्र 25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान 10 वर्ष पूरी हो चुकी है।इस छूट से उन बेटियों के अभिभावकों को मदद मिलेगी जो लॉकडाउन के कारण सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खुलवा सके थे। बता दें कि सुकन्या समृद्धि खाते केवल जन्म की तारीख से 10 वर्ष की आयु तक ही खोले जा सकते हैं। बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के खर्चों को आसानी से पूरा करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आप अपनी बिटिया की कम उम्र से ही इसमें निवेश करते हैं तो बेटी के 21 साल पूरे होने पर इतना पैसा मिलेगा कि आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इस स्कीम में 15 साल तक निवेश कर सकते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने आईटी अधिनियम के तहत 2019-20 के लिए कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश की समय सीमा को 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दिया है, जिसमें धारा 80C (PPF, NSC आदि), 80D (मेडिक्लेम), 80G (Donation) आदि शामिल हैं। डाक विभाग ने कहा कि सब्सक्राइबर्स जिसका पीपीएफ खाते एक्सटेंशन फॉर्म जमा करने की समय सीमा परिपक्वता के बाद एक साल के ग्रेस पीरियड के साथ लॉकडाउन में जमा करने थे, वो 31 जुलाई तक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के जरिए एक्सटेंशन के लिए निर्धारित फॉर्म जमा कर सकते हैं। आगे कहा है कि जब लॉकडाउन पूरी तरह से हटा लिया जाएगा तब पीपीएफ एक्सटेंशन फॉर्म की ऑरिजनल कॉपी संबंधित ऑपरेटिंग एजेंसी को प्रस्तुत की जा सकती है।31 जुलाई तक खोलें बिटिया का खातासरकार ने कोरोनोवायरस लॉकडाउन के कारण सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) खाते खोलने के लिए पात्रता मानदंडों में कुछ छूट की भी घोषणा की है। सुकन्या समृद्धि खाता 31 जुलाई, 2020 को या उससे पहले उन बेटियों के नाम से खोला जा सकता है, जिनकी उम्र 25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान 10 वर्ष पूरी हो चुकी है।इस छूट से उन बेटियों के अभिभावकों को मदद मिलेगी जो लॉकडाउन के कारण सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खुलवा सके थे। बता दें कि सुकन्या समृद्धि खाते केवल जन्म की तारीख से 10 वर्ष की आयु तक ही खोले जा सकते हैं। बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के खर्चों को आसानी से पूरा करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आप अपनी बिटिया की कम उम्र से ही इसमें निवेश करते हैं तो बेटी के 21 साल पूरे होने पर इतना पैसा मिलेगा कि आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इस स्कीम में 15 साल तक निवेश कर सकते हैं।