Vikrant Shekhawat : Mar 23, 2021, 06:53 AM
लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को दिए निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश कोविड-19 (Covid-19) महामारी के संबंध में चुनावों के लिए जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया कि चुनाव कार्य में लगे हर एक कर्मी को फेस मास्क (Face Mask) लगाना अनिवार्य होगा। चुनाव कार्य में लगे हर एक कर्मचारी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होगा और उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा।
चुनाव कार्य के लिए चयनित हर एक स्थल एवं मतदान केंद्र को उपयोग में लाए जाने से पहले से उसे सैनिटाइज कराना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव कार्य में भाग लेने वाले सभी कर्मी को थर्मल स्कैनर से जांच कराना होगा।जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाने क् लिए भी कहा गया है। रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन प्रस्तुत करने के लिए आने वाले लोगों को सैनेटाइज करने की पूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। वहीं चुनाव में नामांकन करने आने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।बिना मास्क के कक्ष में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर पोलिंग पार्टी के सदस्यों, पोलिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी को ध्यान में रख्ते हुए करने के लिए कहा गया है। मतदान केन्द्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा, केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाना होगा। प्रत्येक मतदाता को बूथ में प्रवेश करने से पहले सैनेटाइज करने के बाद ही बूथ में प्रवेश दिया जाएगा। सभी मतदान केन्द्रों पर थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे।
चुनाव कार्य के लिए चयनित हर एक स्थल एवं मतदान केंद्र को उपयोग में लाए जाने से पहले से उसे सैनिटाइज कराना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव कार्य में भाग लेने वाले सभी कर्मी को थर्मल स्कैनर से जांच कराना होगा।जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाने क् लिए भी कहा गया है। रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन प्रस्तुत करने के लिए आने वाले लोगों को सैनेटाइज करने की पूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। वहीं चुनाव में नामांकन करने आने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।बिना मास्क के कक्ष में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर पोलिंग पार्टी के सदस्यों, पोलिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी को ध्यान में रख्ते हुए करने के लिए कहा गया है। मतदान केन्द्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा, केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाना होगा। प्रत्येक मतदाता को बूथ में प्रवेश करने से पहले सैनेटाइज करने के बाद ही बूथ में प्रवेश दिया जाएगा। सभी मतदान केन्द्रों पर थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे।