देश / 30 नवंबर तक हर अकाउंट होल्डर को मिलेंगे 5 लाख रुपये! क्या आपका भी है इन बैंकों में खाता

केंद्र सरकार ने सितंबर की पहली तारीख को डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गेरेंटी कोर्पोरेशन एक्ट, 2021 के सेक्शन 1 के तहत सब सेक्शन 2 के मुताबिक प्रावधान लागू करा है| इसमें उन सभी जमाकर्ताओ को 5 लाख तक पैसे मिलेंगे जिनका पैसा रिजर्व बेंक द्वारा मोरटोरियम में राखी गई बेंको में है| यह राशी उन बेंक के जमाकर्ताओ को मिलेगी जो बेंक डिपोजिट गारंटी एक्ट पारित होने से पहले मोरटोरियम में चल रहे थे|

Vikrant Shekhawat : Sep 23, 2021, 09:07 PM
पिछले कुछ साल से लोगो के पैसे ऐसी बेंको में फसे है जिन बेंको को RBI ने मोरटोरियम में रखा है| ऐसे खाता धारको के लिए खुसखबरी है| उनको जल्द ही अपने पैसे मिलने वाले है| जिन बेंको पर रिजर्व बेंक ने उनके फर्जीवाड़े की वजह से प्रतिबन्ध लगा दिया था| इसकी वजह से लाखो लोगो की महेनत की कमाई ऐसी बेंको में फसी रह गई है| लेकिन अब इसका अंत जल्द ही आने वाला है| इन बेंको का जल्द ही सेटलमेंट होने वाला है|

केंद्र सरकार ने सितंबर की पहली तारीख को डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गेरेंटी कोर्पोरेशन एक्ट, 2021 के सेक्शन 1 के तहत सब सेक्शन 2 के मुताबिक प्रावधान लागू करा है| इसमें उन सभी जमाकर्ताओ को 5 लाख तक पैसे मिलेंगे जिनका पैसा रिजर्व बेंक द्वारा मोरटोरियम में राखी गई बेंको में है| यह राशी उन बेंक के जमाकर्ताओ को मिलेगी जो बेंक डिपोजिट गारंटी एक्ट पारित होने से पहले मोरटोरियम में चल रहे थे|

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने इन 90 दिनों को दो हिस्सों में बाट दिया है| पहले 45 दिनों में बेंक के जमा कर्ताओ के रेकोर्ड जुटाए जायेंगे| यह सुचना DICGC को देनी होगी| बाद में अगले 45 दिनों में DICGC सभी करे गए क्लेम को प्रोसेस करेगा और जमाकर्ताओ को 5 लाख तक पैसे लौटाए जायेंगे| वित्त मंत्री ने कहा था की पहले के समय में ऐसे पैसे वापिस लेने में लाभार्थीओ को 8 से 10 साल लग जाते थे| लेकिन अब यही काम 90 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा|