देश / केजरीवाल का 'फर्ज़ी' वीडियो पोस्ट करने को लेकर संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर का आदेश

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कथित तौर पर छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर डालने को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी नेता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। गौरतलब है, कोर्ट का यह आदेश 'आप' नेता आतिशी की शिकायत के बाद आया है।

Vikrant Shekhawat : Nov 24, 2021, 01:34 PM
Delhi News: दिल्ली की कोर्ट ने बीजेपी के नेता संबित पात्रा (Sambit Patra) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कथित रूप से फर्जी वीडियो पोस्ट करने के आरोप में संबित पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को इस बात का निर्देश दिया है कि वो इस मामले में उचित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करे. इसके साथ ही कोर्ट ने जांच का भी आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक 17 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कृषि कानूनों का समर्थन करते दिख रहे हैं. यही वीडियो दिल्ली बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था.

आम आदमी पार्टी ने दर्ज कराई थी शिकायत

इस मामले में फरवरी 2021 में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया था कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दुर्भावना और प्रोपेगेंडा के तहत सीएम केजरीवाल का डॉक्टर्ड वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया.