Live Hindustan : May 05, 2020, 09:38 AM
India Lockdown: लॉकडाउन-3 के पहले दिन ही कई राज्यों में नियमों की धज्जियां उड़ती दिखीं। सबसे ज्यादा दिक्कत शराब की दुकानों के बाहर रही। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। इस कारण पुलिस को न सिर्फ शराब की दुकानें बंद करवानी पड़ी, बल्कि बल प्रयोग भी करना पड़ा। केंद्र की ओर से लॉकडाउन-3 की घोषणा करते वक्त कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थीं। शराब की दुकानों को लेकर भी नियम तय किए थे। बावजूद इसके लोगों के बीच गाइडलाइंस को लेकर असमंजस बना हुआ है। हम आपको बता रहे हैं कि किस जोन (रेड, ऑरेंज, ग्रीन) के लिए क्या दिशा-निर्देश हैं।रेड जोनआरोग्य सेतु अनिवार्य: रेड और ऑरेंज जोन के संवेदनशील क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में सभी को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में कांटैक्ट ट्रेसिंग, निगरानी, घर-घर जांच, जोखिम के आधार पर लोगों को क्वारंटाइन करने जैसी कवायद तेज होगी। ऐसे जोन में दूध-सब्जी की आपूर्ति और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी भी तरह की आवाजाही प्रतिबंधित होगी।मगर ये सशर्त छूट मिलेगी:
- मंजूरी लेकर कार में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्तियों को जाने की इजाजत
- अनुमति के साथ बाइक पर एक व्यक्ति आ जा सकेगा
- आवश्यक उत्पादों, दवा, मेडिकल या आईटी उपकरण
- जूट उद्योग खुलेंगे
- साइकिल रिक्शा-ऑटो रिक्शा, टैक्सी या कैब नहीं चल सकेंगी
- जिले के भीतर या बाहर बसों का परिचालन नहीं हो सकेगा
- स्पा और सैलून खोलने पर रोक
- सभी तरह के वाहनों की आवाजाही की इजाजत दी जाएगी
- ऐसे जिले जहां अब तक कोई केस नहीं या 21 दिनों से कोई केस नहीं है।
- 50 फीसदी क्षमता के साथ बसों का परिचालन हो सकेगा।
- बस डिपो में भी सिर्फ 50 फीसदी बसें चलेंगी।
- सामान की पूरी तरह आवाजाही होगी
- मंजूरी की आवश्यकता नहीं
- ये लोग बिल्कुल न निकलें:
- 65 से अधिक उम्र के बुजुर्ग
- दस वर्ष से कम आयु के बच्चे
- गर्भवती और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग
- चिकित्सकीय कारणों से ही बाहर आ सकेंगे
- रेड के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शराब की दुकानें खोलने की इजाजत होगी
- शराब की दुकान में एक समय में पांच वक्त ही इकट्ठा हो पाएंगे
- छह फीट की दूरी बनानी होगी ग्राहकों को खरीदारी के दौरान
- पान की दुकानें भी इन इलाकों में खोलने की मंजूरी दी गई है
- जहां 14 दिनों से कोई मामला नहीं आया
- रेडियो टैक्सी, ओला-उबर चलाई जा सकेंगी
- ड्राइवर के साथ दो यात्री आ-जा सकेंगे
- जिले के बाहर नहीं जा सकेगी ये टैक्सियां
- निजी वाहन में भी ड्राइवर के अलावा दो यात्री जा सकेंगे
- बाइक पर दो व्यक्तियों की आवाजाही हो सकेगी