देश / NEET, JEE परीक्षाओं के मद्देनजर सरकार का फैसला, इस राज्य में खाले गए होटल और लॉज

झारखंड सरकार ने शुक्रवार को अनलॉक-4 का ऐलान करने हुए नीट एवं जेईई की परीक्षाओं के मद्देनजर राज्य में होटल , लॉज खोलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही राज्य के भीतर स्थानीय बस सेवा प्रारंभ करने और मॉल को दोबारा खोले जाने की भी घोषणा सरकार ने की है। अधिसूचना के अनुसार, आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत अनलॉक-4 में निषिद्ध क्षेत्र के बाहर कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को छूट दे दी गयी है।

Zee News : Aug 29, 2020, 07:22 AM
रांची: झारखंड (Jharkhand) सरकार ने शुक्रवार को अनलॉक-4 का ऐलान करने हुए नीट (NEET) एवं जेईई (JEE) की परीक्षाओं के मद्देनजर राज्य में होटल (Hotel), लॉज (Lodge) खोलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही राज्य के भीतर स्थानीय बस सेवा प्रारंभ करने और मॉल को दोबारा खोले जाने की भी घोषणा सरकार ने की है।

राज्य सरकार द्वारा देर रात्रि जारी हुई अनलॉक-4 की गाइडलाइन में निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में बार, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थल, सिनेमा, सामाजिक, खेलकूद के कार्यक्रमों, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, आडिटोरियम, अंतरराज्यीय बस की सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी आर्थिक गतिविधियों की छूट देने की घोषणा की गयी है।

अधिसूचना के अनुसार, आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत अनलॉक-4 में निषिद्ध क्षेत्र के बाहर कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को छूट दे दी गयी है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से शुक्रवार को जारी निर्देश के अनुसार, लॉकडाउन अब तीस सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। वहीं सरकार ने साफ कहा है कि अभी भी राज्य में धार्मिक आयोजनों, स्वीमिंग पूल, जिम, स्कूल-कालेज, कोचिंग, इंटरटेनमेंट पार्क पर रोक यथावत जारी रहेगी। हालांकि सैलून और ब्यूटी पार्लर पर रोक के बारे में कुछ आदेश नहीं आया है।

इस बीच, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर आम जनता को नए निर्देशों की जानकारी दी और कहा कि झारखंड सरकार द्वारा 30 सितंबर तक अनलॉक-4 के निर्देश जारी किये गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों से मेरी अपील है कि सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करें एवं मास्क का उपयोग अवश्य करें। आपस में दूरी बनायें, मगर दिलों को जोड़े रखें।