Zee News : Sep 20, 2020, 05:47 PM
नई दिल्ली: देश के 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए केंद्र सरकार (Central Government) ने बड़ा फैसला लिया है. मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए सिर्फ 4 श्रम कोड बनाए हैं. इसके साथ ही सरकार ने 12 कानूनों को रद्द करते हुए पुराने 44 में से 3 कानूनों को नए श्रम कोड में शामिल किया है. यानी 29 की बजाय अब सिर्फ 4 श्रम कानून लागू होंगे.
- वेतन सुरक्षा (Wage Code)
- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कोड (OSH Code)
- औद्योगिक संबंध कोड (Industrial Relations Code)
- सामाजिक सुरक्षा पर कोड (Code on Social Security)