Auto / एक अप्रैल से कार में फ्रंट सीट पैसेंजर्स के लिए जरूरी होगा एयरबैग, सड़क परिवहन मंत्रालय का प्रस्ताव

केंद्रीय सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें कारों के लिए आगे की सीटों के लिए एयरबैग का होना अनिवार्य किए जाने की बात कही गई है। यातायात मंत्रालय की ओर से जारी एक मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र की योजना एक अप्रैल 2021 से सभी कारों के नए मॉडलों के लिए लागू करने की है। वहीं, पहले से मौजूद वाहनों के लिए, नए नियम का अनुपालन करने की तारीख एक जून, 2021 प्रस्तावित है।

केंद्रीय सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें कारों के लिए आगे की सीटों के लिए एयरबैग का होना अनिवार्य किए जाने की बात कही गई है। यातायात मंत्रालय की ओर से जारी एक मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र की योजना एक अप्रैल 2021 से सभी कारों के नए मॉडलों के लिए लागू करने की है। वहीं, पहले से मौजूद वाहनों के लिए, नए नियम का अनुपालन करने की तारीख एक जून, 2021 प्रस्तावित है।

सरकार ने अपने इस नए प्रस्ताव पर चर्चा के लिए हिस्सेदारों को अगले महीने बुलाया है। इससे पहले सरकार ने सभी कारों में चालक की सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य कर दिया था। यह नियम एक जुलाई 2019 को प्रभाव में आया है। इसके पीछे सरकार की मंशा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या पर लगाम लगाने की है। हादसे की स्थिति में चालक के पास वाली सीट के लिए एयरबैग न होने पर उस पर बैठे व्यक्ति के लिए खतरे का आशंका ज्यादा रहती है।

इस संबंध में यातायात मंत्रालय की ओर से जारी मसौदा अधिसूचना में कहा गया है, 'एक अप्रैल 2021 को और उसके बाद बनने वाले वाहनों और पहले से मौजूद वाहनों को एक जून 2021 तक चालक के अलावा आगे बैठे व्यक्ति की सीट पर एयरबैग होना चाहिए। ऐसे एयरबैग भारतीय मानक अधिनियम, 2019 के तहत  एआईएस 145 के अनुसार होने चाहिए।' अगर सरकार का यह प्रस्ताव नियम बनता है तो आगे से दोनों सीटों पर एयरबैग देखने को मिलेंगे।