देश / पश्चिम बंगाल में लगाई गईं नई पाबंदियां, कल से सभी स्कूल और कॉलेज बंद

ओमिक्रॉन की स्थिति को देखते हुए, पश्चिम बंगाल ने 3 जनवरी (सोमवार) से कोरोनो वायरस बीमारी (कोविड-19) से संबंधित कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके तहत राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज एक बार फिर बंद होंगे। इसके अलावा, शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां और बार पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां और बार अब अपनी कुल क्षमता के केवल 50 प्रतिशत के साथ ही काम करेंगे।

Vikrant Shekhawat : Jan 02, 2022, 04:31 PM
West Bengal : ओमिक्रॉन की स्थिति को देखते हुए, पश्चिम बंगाल ने 3 जनवरी (सोमवार) से कोरोनो वायरस बीमारी (कोविड-19) से संबंधित कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके तहत राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज एक बार फिर बंद होंगे। इसके अलावा, शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां और बार पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां और बार अब अपनी कुल क्षमता के केवल 50 प्रतिशत के साथ ही काम करेंगे। 

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार की ओर से प्रतिबंधात्मक उपायों की घोषणा रविवार को राज्य के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी ने की। उन्होंने आदेश में कहा कि पश्चिम बंगाल में सोमवार, 3 जनवरी, 2022 से सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।

पश्चिम बंगाल में लगाए गए नए कोविड-19 प्रतिबंध

- सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे; सभी प्रशासनिक बैठकें अब से वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।

- पश्चिम बंगाल में शाम सात बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ लोकल ट्रेनें चलेंगी। शाम सात बजे के बाद किसी भी लोकल ट्रेन को नहीं चलने दिया जाएगा। हालांकि, लंबी दूरी की सभी ट्रेनें यथावत चलती रहेंगी।

- पश्चिम बंगाल के सभी पर्यटन स्थल कल यानी सोमवार से बंद रहेंगे।

- दिल्ली और मुंबई से कोलकाता के लिए उड़ानें सप्ताह के केवल दो दिन - सोमवार और शुक्रवार को ही अनुमति दी जाएंगी।

- राज्य में सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समारोहों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अधिकतम 50 लोगों को ही अनुमति दें।

- शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स लोगों के प्रतिबंधित प्रवेश यानी एक समय में क्षमता से 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को आने की इजाजत नहीं देंगे और रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं।

- रेस्तरां और बार एक बार में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ और रात 10 बजे तक संचालित हो सकते हैं। सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों के लिए भी समान प्रतिबंध और समय लागू होगा। 

- एक बार में अधिकतम 200 लोगों या हॉल की 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता, जो भी कम हो, के साथ मीटिंग और कॉन्फ्रेंस की अनुमति होगी।

- विवाह संबंधी समारोहों में 50 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

- अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

- कोलकाता मेट्रो सेवाएं सामान्य परिचालन समय के अनुसार 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगी।

- रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों और वाहनों और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। केवल आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी।