Vikrant Shekhawat : Sep 03, 2024, 02:04 PM
West Bengal Assembly: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को विधानसभा में 'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024' पेश किया। इस विधेयक में बलात्कार पीड़िता की मौत या अचेत अवस्था में चले जाने की स्थिति में दोषियों को मृत्युदंड देने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, रेप और गैंगरेप के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान भी है।विधेयक के प्रमुख बिंदुयह विधेयक सभी उम्र की पीड़िताओं पर लागू होगा और इसमें रेप से संबंधित जांच की समय सीमा को दो महीने से घटाकर 21 दिन करने का प्रस्ताव है। आरोप पत्र तैयार होने के एक महीने के भीतर फैसला सुनाने की भी योजना है। विधेयक में अदालत की कार्यवाही की जानकारी प्रकाशित करने या पीड़िता की पहचान उजागर करने पर तीन से पांच साल की कैद का प्रावधान भी है।विधेयक का समर्थन और विरोधभले ही बीजेपी ने इस विधेयक का समर्थन किया है, कानूनी विशेषज्ञ और विपक्षी दल इसके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि इस तरह के मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही सख्त कानून हैं और राज्य कानूनों में बदलाव के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होगी।विधेयक का ऐतिहासिक महत्वममता बनर्जी ने विधेयक को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि यह महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करेगा। यह कदम हाल की एक दुखद घटना के विरोध में उठाया गया है, जिसमें एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी।इस विधेयक पर अब विधानसभा में चर्चा होगी और यदि पारित होता है, तो यह पश्चिम बंगाल में यौन अपराधों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव होगा।