देश / पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं है, आरटीआई के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता: केंद्र

प्रधानमंत्री कार्यालय में अवर सचिव (निधि) प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं है और इसकी राशि भारत की संचित निधि में नहीं जाती। श्रीवास्तव ने बताया कि इस फंड को 'पब्लिक अथॉरिटी' के तौर पर सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है।

PM-CARES Fund: देश में COVID-19 जैसे आपातकालीन संकट से निपटने के लिए बनाए गए प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड (PM-CARES Fund) भारत सरकार का फंड नहीं है और इसकी राशि भारत सरकार के संचित निधि में नहीं जाती. यह जानकारी केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी है. केंद्र सरकार ने एक याचिका के जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि पीएम केयर्स फंड को सूचना के अधिकार (RTI) के दायरे में नहीं लाया जा सकता है और इसे “राज्य” के रूप में भी घोषित नहीं किया जा सकता है.

दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए मांग की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत PM-CARES फंड को ‘राज्य’ घोषित किया जाना चाहिए. इसके साथ ही इसे RTI के अंदर भी लाया जाना चाहिए.