जानिए कहां-क्या है प्रतिबंधरिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को 08.09.2023 को 05:00 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक "विनियमित क्षेत्र" माना जाएगा।केवल वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की यात्रा करने वाले यात्रियों के वाहनों को नई दिल्ली जिले के सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी। किसी भी टीएसआर और टैक्सी को 09.09.2023 को 05:00 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने या चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।महत्वपूर्ण जानकारी
— Delhi Police (@DelhiPolice) September 5, 2023
अफवाहों पर विश्वास न करें!#G20Summit pic.twitter.com/gecINlasl3
दिल्ली में पहले से मौजूद बसों सहित सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों को रिंग रोड और सड़क नेटवर्क पर रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी।आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध 'नो एंट्री परमिशन' के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।नई दिल्ली जिले का संपूर्ण क्षेत्र दिनांक 08.09.2023 को प्रातः 05:00 बजे से दिनांक 10.09.2023 को प्रातः 23:59 बजे तक "नियंत्रित क्षेत्र माना जाएगा। "- Goods vehicles carrying Essential Commodities such as milk, vegetables, fruits, medical supplies, etc., having valid ‘No Entry Permissions’ will be allowed to enter into Delhi.
— ANI (@ANI) September 5, 2023
- The entire area of New Delhi District will be considered as “Controlled Zone-I” from 05:00 hours… pic.twitter.com/b49nC0GhSU
सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड पर नहीं चलेंगी।प्रगति मैदान सुरंग के अंदर 07 और 08.09.2023 की मध्यरात्रि को 00:00 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक।Delhi Govt issues Gazette notification of the Restrictions to be imposed during G20 meeting
— ANI (@ANI) September 5, 2023
- All types of goods vehicles, commercial vehicles, interstate buses and local city buses shall not operate on Mathura Road (beyond Ashram Chowk), Bhairon Road, Purana Quila Road and… pic.twitter.com/Urn8Ix9hMD
नई दिल्ली को छोड़कर बाकी दिल्ली के बाजार खुले रहेंगे, लेकिन साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और सेंट्रल दिल्ली के वीकली बाजार इस दौरान बंद रहेंगे।
- Goods vehicles carrying Essential Commodities such as milk, vegetables, fruits, medical supplies, etc., having valid ‘No Entry Permissions’ will be allowed to enter into Delhi.
— ANI (@ANI) September 5, 2023
- The entire area of New Delhi District will be considered as “Controlled Zone-I” from 05:00 hours… pic.twitter.com/b49nC0GhSU