Xiaomi India assets siezed / ED का चीन की Xiaomi कंपनी पर बड़ा एक्शन, 5551.27 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

वर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत चीन स्थित Xiaomi समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Xiaomi Technology India Pvt Ltd पर बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने कंपनी के 5551.27 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है.

Vikrant Shekhawat : Apr 30, 2022, 06:37 PM
वर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत चीन स्थित Xiaomi समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Xiaomi Technology India Pvt Ltd पर बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने कंपनी के 5551.27 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है.


अवैध ट्रांजैक्शन के संबंध में कार्रवाई

केंद्रीय एजेंसी ने इस साल फरवरी में फर्म द्वारा किए गए अवैध ट्रांजैक्शन के संबंध में यह कार्रवाई की है. ईडी ने शनिवार को कहा कि 5551.27 करोड़ रुपये की जब्त राशि Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में पड़ी है. जिसने 2014 में भारत में अपना कारोबार शुरू किया और 2015 में यहां से पैसा भेजना शुरू किया.


अमेरिका की भी दो कंपनियां शामिल

ईडी के मुताबिक कंपनी ने तीन विदेशी-आधारित संस्थाओं को 5551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा भेजी है. जिसमें रॉयल्टी की आड़ में एक Xiaomi समूह की कंपनी को भी भारी राशि भेजी गई है. रॉयल्टी की आड़ में ये रकम उनके चीनी मूल समूह संस्थाओं के इशारों पर भेजी गई थी. इसमें अमेरिका की भी दो कंपनियां शामिल हैं. 


MI के नाम से मोबाइल फोन का बड़ा कारोबार

ईडी ने कहा कि जहां-जहां भी यह राशि भेजी गई आखिरकार इनका अंतिम लाभ Xiaomi समूह की संस्थाओं को ही होना था. Xiaomi India भारत में MI के नाम से मोबाइल फोन का बड़ा कारोबार चला रहा है.


ट्रांजैक्शन में बड़ा घालमेल

Xiaomi India भारत में निर्माताओं से पूरी तरह तैयार मोबाइल सेट और इससे जुड़े दूसरे प्रोडक्ट खरीदता है. ईडी ने कहा कि Xiaomi India ने उन तीन विदेशी कंपनियों को मोटी रकम भेजी है जिनसे Xiaomi India ने कोई भी सर्विस नहीं ली है.


कंपनी ने बैंक को भी किया गुमराह

ईडी ने बताया कि Xiaomi India ने इस राशि के ट्रांजैक्शन के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए और बैंकों को गुमरान करने के लिए झूठ भी बोला. विदेश में पैसा भेजते समय Xiaomi India ने जरूरी नियमों का उल्लंघन किया है, जो कि फेमा की धारा 4 का उल्लंघन है.