Delhi Ordinance Bill / राज्यसभा में पेश किया गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली सेवा बिल, क्या पास होने से रोक पाएगा INDIA?

लोकसभा से पास होने के बाद दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पेश कर दिया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश किया. राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने पूरी फील्डिंग तैयार कर रखी है. यहां लड़ाई INDIA बनाम NDA की है. विपक्ष की तमाम पार्टियां इस बिल के विरोध में हैं. कांग्रेस सांसद और सुप्रीम कोर्ट में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है. बिल संविधान के खिलाफ है. ऐसा पहली बार होगा जब दो सचिवों के

Vikrant Shekhawat : Aug 07, 2023, 02:39 PM
Delhi Ordinance Bill: लोकसभा से पास होने के बाद दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पेश कर दिया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश किया. राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने पूरी फील्डिंग तैयार कर रखी है. यहां लड़ाई INDIA बनाम NDA की है. विपक्ष की तमाम पार्टियां इस बिल के विरोध में हैं. कांग्रेस सांसद और सुप्रीम कोर्ट में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है.

लोकसभा से पास होने के बाद दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पेश कर दिया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश किया. राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने पूरी फील्डिंग तैयार कर रखी है. यहां लड़ाई INDIA बनाम NDA की है. विपक्ष की तमाम पार्टियां इस बिल के विरोध में हैं. कांग्रेस सांसद और सुप्रीम कोर्ट में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है. बिल संविधान के खिलाफ है. ऐसा पहली बार होगा जब दो सचिवों के नीचे सीएम को रखने का प्रावधना किया जा रहा है. दिल्ली में सुपर सीएम बनाने की कोशिश है. बिल में सुपर सीएम, सुपर बॉस का प्रावधान किया गया है.

क्या बिल को राज्यसभा में रोक पाएगा विपक्ष?

आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने बिल को अलोकतांत्रिक और अंसैवैधानिक बताया. उन्होंने कहा कि दो करोड़ लोगों की वोट की पावर को कम करने वाला बिल है. संघीय ढांचे पर प्रहार करने वाला बिल है. इस बिल का जमकर विरोध किया जाएगा. यह पूछे जाने पर कि क्या राज्यसभा में बिल को रोक पाएंगे? सुशील गुप्ता ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस बिल को रोकें. बिल पर वोटिंग होगी और लोकतांत्रिक पार्टियां बिल के विरोध में वोट करेंगी. आम आदमी पार्टी के सांसद ने बताया कि एक सेक्रेट्री एजुकेशन मूव किया गया है. उसके अंदर प्रस्ताव है कि कोई भी अध्यादेश अगर सरकार लेकर आती है तो उसका 6 महीने में बिल लाना होता है. जब भी लाती हैं तो उनको बताना होता है.

क्या है दिल्ली सेवा बिल?

दिल्ली सेवा विधेयक समूह-ए के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक अथॉरिटी गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश की जगह लेगा। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इस बिल के विरोध में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों से समर्थन जुटाया है।