राजस्थान / गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, पटाखों के बेचने पर लगा प्रतिबंध हटाया

कोरोना संक्रमण थमने के बाद, राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पटाखों और पटाखों की बिक्री पर लगी रोक हटा दी। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर 3 नवंबर 2020 को पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। अब राज्य सरकार ने पटाखों के समर्थन पर प्रतिबंध हटा दिया है। राज्य के गृह विभाग ने अपना आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

Vikrant Shekhawat : Feb 05, 2021, 08:02 AM
जयपुर। कोरोना संक्रमण थमने के बाद, राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पटाखों और पटाखों की बिक्री पर लगी रोक हटा दी। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर 3 नवंबर 2020 को पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। अब राज्य सरकार ने पटाखों के समर्थन पर प्रतिबंध हटा दिया है। राज्य के गृह विभाग ने अपना आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

3 नवंबर 2020 को, राज्य सरकार ने पटाखे बेचने पर 10,000 रुपये और पटाखे फोड़ने के लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगाया। सरकार की सख्ती के चलते दीपावली पर भी पटाखों और पटाखों की बिक्री नहीं हो सकी। हालांकि, नए साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर को कई स्थानों पर लोगों ने आतिशबाजी की थी। सरकार ने पटाखे बेचने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित दोनों अधिसूचनाओं को वापस ले लिया है।

गहलोत सरकार ने सख्ती से लागू किया

राजस्थान में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बाद, गहलोत सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने का फैसला किया। इसके तहत पटाखों की बिक्री पर 31 दिसंबर तक और पटाखों के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। सरकार ने 3 नवंबर को इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की थी। यह कार्रवाई राजस्थान महामारी अधिनियम -२०२० के तहत की गई। राज्य सरकार के निर्णय के कारण, पटाखा व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया। पटाखों पर प्रतिबंध हटाने का मामला करीब महीने पहले राजस्थान उच्च न्यायालय में पहुंचा था।

प्रतिबंध हटाने का मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच गया

पटाखों और पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध को हटाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। यह याचिका पटाखों से जुड़े संघ, राजस्थान फायर वर्क्स डीलर एंड मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी। एक समस्या यह भी थी कि उन पटाखों पर प्रतिबंध के बाद क्या किया जाना चाहिए जो तैयार किए गए हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, पटाखों पर प्रतिबंध को हटाने और उन्हें दो घंटे तक चलने देने का अनुरोध किया गया था।

गहलोत ने ट्वीट कर जनता से सहयोग मांगा

पटाखों पर प्रतिबंध के बाद, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि पटाखों और पटाखों को धर्म या त्योहार के आधार पर नहीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिबंध लगाया गया था। हमलोगों का बचाव सर्वोपरि है और हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है।