मनोरंजन / आर्यन की पैरवी कर रहे वकील अमित ने सलमान को 2002 के हिट-ऐंड-रन मामले में करवाया था बरी

वकील अमित देसाई को मुंबई क्रूज़ ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की ज़मानत याचिका की सुनवाई पर उनका प्रतिनिधित्व करते देखा गया। देसाई ने 2002 के हिट-ऐंड-रन मामले में सलमान खान का पक्ष रखते हुए 2015 में उन्हें बरी करवाया था। इससे पहले निचली अदालत ने सलमान को इस मामले में 5 साल की सज़ा सुनाई थी।

Vikrant Shekhawat : Oct 13, 2021, 07:01 AM
मुंबई: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की ड्रग्स मामले में जमानत याचिका 13 अक्टूबर (बुधवार) तक के लिए टाल दी गई है। सीनियर वकील अमित देसाई (Amit Desai) ने सेशंस कोर्ट में सोमवार को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनका पक्ष रखा। गौरतलब है कि अमित देसाई ने साल 2002 में हुए हिट एंड रन मामले में सलमान खान (Salman Khan) का बचाव किया था और उन्हें बरी भी करवाया था। अब देखने वाली होगी कि अमित देसाई क्या आर्यन खान को जमानत दिलवा पाएंगे।

हिट एंड रन केस में लोअर कोर्ट ने सलमान खान को पांच साल के कठोर कारावास की सुनाई थी, जिसको चुनौती देने के लिए अमित देसाई साल ने 2015 में सलमान खान को जमानत दिलाने के लिए उनका केस लड़ा था। सलमान खान को मई, 2015 में 30 हजार रुपये की राशि पर जमानत दी गई थी। सलमान खान का बचाव करते हुए अमित देसाई ने कहा था, 'जांच एजेंसी शराब और ड्राइविंग के आरोपों को स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने पर आमदा थी। और गवाहों की गवाही को अभियोजन मामले के हिसाब बनाने के लिए गढ़ा गया था।' 10 दिसंबर, 2015 को सलमान खान को एक बार फिर फिर सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। इस बार भी अमित देसाई ने उनका केस लड़ रहे थे।

आर्यन खान के मामले में उनकी जमानत याचिका से जुड़े वकील अमित देसाई ने कहा था, 'हम कोर्ट के हाथ में है। न्याय देखना है तो करना है। स्वीकार किया कि आर्यन खान पर कुछ भी नहीं मिला। एनसीबी ने पिछले हफ्ते जमानत की दलील दी थी। इसलिए याचिका पर कल सुनवाई हो सकती है। मेरी स्वतंत्रता का प्रश्न दांव पर लगा है।' एनसीबी की ओर से स्पेशल प्रॉसिक्यूटर अद्वैत सेठना ने सभी जमानत अर्जी का जवाब देने के लिए समय मांगा था। और फैसला सुनाया गया कि आर्यन की जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

बताते चलें कि इससे पहले सीनयर वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में आर्यन खान की हिरासत को बचाव किया था। एनसीबी ने आर्यन खान की और हिरासत की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और आर्यन खान को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। फिलहाल वह मुंबई की आर्थर जेल रोड में है। आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एनसीबी ने मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज शिप से गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने आर्यन खान के साथ ही 7 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया था जिनके पास से ड्रग्स बरामद किए गए थे।