Vikrant Shekhawat : Jul 05, 2021, 09:40 AM
नई दिल्ली: हरियाणा सरकार ने रविवार (4 जुलाई) को राज्य में COVID-19 लॉकडाउन (Corona Lockdown) को एक और सप्ताह के लिए 12 जुलाई तक बढ़ा दिया। पिछले सप्ताह 5 जुलाई तक के लिए पाबंदियां घोषिक की गई थीं। नए आदेश के बाद पाबंदियां जारी रहेंगी।
CEE 2021 की परमीशनहरियाणा सरकार ने एक बयान में कहा कि Covid-19 पॉजिटिविटी दर में गिरावट और नए मामलों की कम संख्या के बावजूद प्रतिबंधों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, सरकार ने प्रतिबंधों में अतिरिक्त ढील देने की घोषणा की है। नए आदेश में, सरकार ने कहा कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) को COVID-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए 5 जुलाई से 20 जुलाई तक अपनी परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी। सेना भर्ती ऑफिस द्वारा हिसार में आयोजित होने वाली कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) की भी परमीशन होगी।ये हैं नए निर्देशसभी दुकानों को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की परमीशॉन होगी। स्पेश के आधार पर 50 प्रतिशत सिटिंग के साथ रेस्तरां और बार को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। पिछले सप्ताह घोषित ढील के अलावा, सरकार ने अब स्पोर्ट स्टेडियम को स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए खोलने की परमीशन दी है। हालांकि दर्शकों के आने पर रोक रहेगी। नए आदेशों के अनुसार, स्विमिंग पूल और स्पा बंद रहेंगे।
CEE 2021 की परमीशनहरियाणा सरकार ने एक बयान में कहा कि Covid-19 पॉजिटिविटी दर में गिरावट और नए मामलों की कम संख्या के बावजूद प्रतिबंधों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, सरकार ने प्रतिबंधों में अतिरिक्त ढील देने की घोषणा की है। नए आदेश में, सरकार ने कहा कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) को COVID-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए 5 जुलाई से 20 जुलाई तक अपनी परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी। सेना भर्ती ऑफिस द्वारा हिसार में आयोजित होने वाली कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) की भी परमीशन होगी।ये हैं नए निर्देशसभी दुकानों को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की परमीशॉन होगी। स्पेश के आधार पर 50 प्रतिशत सिटिंग के साथ रेस्तरां और बार को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। पिछले सप्ताह घोषित ढील के अलावा, सरकार ने अब स्पोर्ट स्टेडियम को स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए खोलने की परमीशन दी है। हालांकि दर्शकों के आने पर रोक रहेगी। नए आदेशों के अनुसार, स्विमिंग पूल और स्पा बंद रहेंगे।