Zee News : Feb 17, 2020, 04:46 PM
नई दिल्ली: निर्भया केस के सभी दोषियों की फांसी की नई तारीख तय कर दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के मुताबिक, 3 मार्च को सभी दोषियों को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। निर्भया के दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने की मांग वाली अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के कोर्ट ने यह फैसला दिया है। निर्भया की मां आशा देवी ने फांसी की नई तारीख पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि 3 मार्च को दोषियों को फांसी होगी। उधर, निर्भया के पिता बद्रीनाथ का कहना है कि बहुत अच्छी बात हैं, लोग खुश हैं, पूरा देश खुश है। अब बिल्कुल फांसी हो जाएगी। दोषियों को इससे डर रहेगा और लगेगा। सजा होगी तो क्राइम रुकेगा।पिछली सुनवाई में तिहाड़ जेल अथॉरिटी ने कहा था कि पवन ने बताया है कि उसे कोई वकील नहीं चाहिए। कोर्ट ने फिर पूछा था कि पवन के लिए कौन वकील पेश हो रहा है? दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को कहा था कि दोषी पवन गुप्ता ने सरकारी वकील लेने से मना कर दिया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा था कि लिहाजा अब नया डेथ वारंट जारी किया जा सकता है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को कानूनी विकल्प अपनाने के लिए दी गई एक सप्ताह की समय सीमा समाप्त होने पर तिहाड़ जेल अथॉरिटी को नया डेथ वारंट जारी कराने के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी देने की छूट दी थी। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर चारों दोषियों को नोटिस जारी किया था।बता दें 16 दिसंबर, 2012 को हुई इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। छह आरोपियों ने 23 वर्षीय महिला के साथ चलती बस में मिलकर दुष्कर्म किया था और उसकी बुरी तरह पिटाई की थी। बाद में छात्रा की मौत हो गई थी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को कानूनी विकल्प अपनाने के लिए दी गई एक सप्ताह की समय सीमा समाप्त होने पर तिहाड़ जेल अथॉरिटी को नया डेथ वारंट जारी कराने के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी देने की छूट दी थी। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर चारों दोषियों को नोटिस जारी किया था।बता दें 16 दिसंबर, 2012 को हुई इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। छह आरोपियों ने 23 वर्षीय महिला के साथ चलती बस में मिलकर दुष्कर्म किया था और उसकी बुरी तरह पिटाई की थी। बाद में छात्रा की मौत हो गई थी।