देश / अब आप चार्टर्ड फ्लाइटों से भी कर सकते हैं यात्रा, आया सरकार का ये नया फैसला

अगर आप कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सामान्य यात्री फ्लाइट से नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। अब आप अपनी जेब के हिसाब से प्राइवेट प्लेन भी बुक करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइटों को भी उड़ने की इजाजत दे दी है। मंत्रालय ने कहा, 'गैर निर्धारित और निजी परिचालक' हेलीकॉप्टर, छोटे विमानों का परिचालन घरेलू उड़ान के लिए 25 मई से कर सकते हैं।

Zee News : May 26, 2020, 02:45 PM
नई दिल्ली: अगर आप कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सामान्य यात्री फ्लाइट (Commercial Flight) से नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। अब आप अपनी जेब के हिसाब से प्राइवेट प्लेन (Chartered Plane) भी बुक करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइटों को भी उड़ने की इजाजत दे दी है। 

मंत्रालय ने कहा, 'गैर निर्धारित और निजी परिचालक' हेलीकॉप्टर, छोटे विमानों का परिचालन घरेलू उड़ान के लिए 25 मई से कर सकते हैं। मंत्रालय ने इस संबंध में जारी निर्देश में कहा कि अगर यात्री चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के लिए काउंटर से टिकट की बुकिंग करता है तो बोर्डिंग पास हेलीपैड या हेलीपोर्ट पर कम से कम संपर्क में आए बिना दिया जाना चाहिए और इस दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा विकसंक्रमण के सभी नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि यात्री को विमान के रवाना होने से कम से कम 45 मिनट पहले हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट या हेलीपैड पर पहुंचाना चाहिए। दिशानिर्देश में कहा गया, ' संक्रमण के सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों जैसे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना कर रहे लोगों को यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है।' हालांकि, यह परामर्श एयर एंबुलेंस के मामले में लागू नहीं होगा।

मंत्रालय ने कहा कि नियामक नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा घरेलू उड़ानों के लिए तय टिकटों की अधिकतम कीमत का नियम चार्टर्ड उड़ानों पर लागू नहीं होगा। दिशानिर्देश में कहा गया, 'हवाई यात्रा का किराया परिचालक और यात्रियों की आपसी सहमति पर निर्धारित होगा।' इनके अलावा बाकी नियम नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा घरेलू व्यावसायिक उड़ानों के लिए यात्रियों और परिचालकों के लिए जारी दिशानिर्देश के अनुरूप ही होंगे।