Vikrant Shekhawat : Apr 20, 2021, 08:57 PM
जयपुर. कोरोना संक्रमण (Corona Virus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने प्रदेश में धारा 144 (Section 144) की अवधि को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है. गृह विभाग ग्रुप-9 के आदेश के अनुसार 22 अप्रैल से 21 मई 2021 तक राज्य में धारा 144 लागू रहेगी. इसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे. पिछले तीन दिन से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के बीच गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने एक बार फिर धारा 144 को एक महीने के बढ़ा दिया है. जिसके बाद अब पूरे प्रदेश में 22 अप्रैल से 21 मई, 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी. इसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे.गृह विभाग की ओर से मंगलवार को जारी किए गए आदेश में कोरोना वारयस के मद्देनजर गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए धारा 144 की अवधि एक महीने तक और बढ़ा दी है. अब पूरे प्रदेश में 22 मई को यह अवधि समाप्त होगी. राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण और लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर यह निर्णय लिया है. राज्य के गृह विभाग के ग्रुप-9 ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.पहली बार 18 मार्च, 2020 को लगाई थी धारा 144राज्य में कोरोना संक्रमण के बचाव के मद्देनजर राजस्थान में 18 मार्च, 2020 और 19 मार्च, 2020 को धारा 144 लागू की गई थी. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर और सभी जिला मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के अंतगर्त 21 नवंबर, 2020 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का परामर्श दिया गया था. राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उप धारा(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एक एक महीने इस अवधि को बढ़ा रही है, अब यह अवधि 21 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है.क्या है धारा 144?सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है. किसी तरह की सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो. धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है. यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती.