राजस्थान / कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश

राजस्थान सरकार ने राज्य में कोविड​​​​-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र शुक्रवार को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य गृह मंत्रालय के नए कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कूल आने वाले इच्छुक छात्रों को अपने माता-पिता की लिखित सहमति लेनी होगी। साथ ही कोविड-19 के केस रिपोर्ट करने वाले स्कूल को 10 दिनों के लिए बंद करना होगा।

Vikrant Shekhawat : Nov 27, 2021, 07:46 AM
जयपुर: राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को राज्य में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

नए दिशानिर्देशरें के अनुसार, छात्रों को स्कूलों और कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कक्षाओं का संचालन करना होगा।

बता दें राज्य सरकार द्वारा पहले स्कूलों और कॉलेजों को 100 प्रतिशत क्षमता पर काम करने की अनुमति देने के बाद संस्थानों ने ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी थीं।

आखिरकार, छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए कहा गया, जिसके कारण छात्रों के सुपर स्प्रेडर बनने के साथ ही कोविड की संख्या बढ़ती रही।

नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों में प्रार्थना सभाओं पर रोक लगा दी गई है।

साथ ही कैंटीन अगले निर्देश तक बंद रहेंगी। पूरे स्टाफ के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक लेना अनिवार्य होगा।

दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें क्वारंटीन करना होगा। जिन संस्थानों में कोविड पॉजिटिव मरीज मिलेंगे, उन्हें 10 दिन के लिए बंद करना होगा।

नए दिशानिर्देशरें में उल्लेख किया गया है कि सभी छात्रों को स्कूल में ऑफलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए अपने माता-पिता या अभिभावकों से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

साथ ही उन बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था करनी होगी।

संस्थान में आने वाली बस, ऑटो, कैब चालक आदि को वैक्सीन की दोनों खुराक लेनी होगी।

छात्रों और कर्मचारियों को वाहन में बैठने की क्षमता के अनुसार अनुमति दी जाएगी।